लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज माफी का लाभ देने का निर्णय लिया है. एक मार्च से घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले घरेलू उपभोक्ताओं (एलएमवी-1) और निजी नलकूप उपभोक्ताओं (एलएमवी-5) को 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी मिलेगी. उन्होंने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता शीघ्र पंजीकरण कराएं. पंजीकरण के लिए सिर्फ 13 दिन शेष हैं. पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 मार्च है.
मिलेगी 100 प्रतिशत छूट
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना में घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 31 जनवरी तक के बकाए पर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी मिलेगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता एक मार्च से 15 मार्च तक पंजीकरण कराएं और 31 मार्च तक पूरा बकाया भी जमा करें. प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ता और निजी नलकूप उपभोक्ता 31 जनवरी तक के मूल बकाए का 30 प्रतिशत और वर्तमान बिल देकर 15 मार्च तक पंजीकरण कराएं. इसके बाद उन्हें 31 मार्च तक कुल बकाया अपने वर्तमान बिल के साथ जमा करना होगा. इससे 31 जनवरी तक लगे सरचार्ज से मुक्ति मिल जाएगी.
निगरानी के दिए निर्देश
ऊर्जा मंत्री ने निर्देशित किया है कि डिस्कनेक्शन नहीं एकमुश्त समाधान या ब्याज माफी योजना में रजिस्ट्रेशन करें. योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित करें. अगर बिल में कोई त्रुटि है तो तत्काल संशोधन करें. उन्होंने सभी डिस्कॉम के एमडी को इसकी सघन निगरानी करने के निर्देश दिए हैं.
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इस तरह करा सकते हैं पंजीकरण
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अपने एसडीओ या एक्सईएन कार्यालय या सीएससी पर पंजीकरण करा सकते हैं. वे स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं. इसकी जानकारी टोल फ्री नम्बर 1912 पर भी ली जा सकती है.