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हाईकोर्ट के आदेश पर चला प्रशासन का चाबुक, अस्पतालों के बाहर से हटाया गया अतिक्रमण - lucknow news

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के बाद से राजधानी में अतिक्रमण हटाने का अभियान जोरों पर है. सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों के बाहर से अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है. वहीं इस दौरान कई लोगों के चालान भी हुए.

अस्पतालों के बाहर से हटा अतिक्रमण.
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Published : May 9, 2019, 7:55 AM IST

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेशानुसार राजधानी के अस्पतालों के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाए जा रहा है. अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासनिक अधिकारी, एलडीए अधिकारी और भारी पुलिस बल की टीम गठित की गई है.

अस्पतालों के बाहर से हटा अतिक्रमण.

अस्पतालों के मेन गेट और उसके आस-पास अतिक्रमण होने की वजह से एंबुलेंस और वाहनों को आने-जाने में काफी परेशानियां होती थी. इसके संबंध में एक याचिका अदालत में दायर की गई थी. मामले का संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अस्पतालों के आस-पास अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान में सिटी मजिस्ट्रेट अजय कुमार राय, लखनऊ विकास प्राधिकरण अधिकारी प्रशांत मिश्रा और सीओ दुर्गा प्रसाद तिवारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा.


हाईकोर्ट का अतिक्रमण हटाओ फरमान

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश.
  • अतिक्रमण में प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पताल शामिल हैं.
  • इस अभियान में कई लोगों के चालान भी किए गए.

हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए अस्पतालों के बाहर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है. इसमें कई वाहन और अतिक्रमणकारियों के चालान भी किए गए हैं.
-अजय कुमार राय, सिटी मजिस्ट्रेट

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेशानुसार राजधानी के अस्पतालों के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाए जा रहा है. अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासनिक अधिकारी, एलडीए अधिकारी और भारी पुलिस बल की टीम गठित की गई है.

अस्पतालों के बाहर से हटा अतिक्रमण.

अस्पतालों के मेन गेट और उसके आस-पास अतिक्रमण होने की वजह से एंबुलेंस और वाहनों को आने-जाने में काफी परेशानियां होती थी. इसके संबंध में एक याचिका अदालत में दायर की गई थी. मामले का संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अस्पतालों के आस-पास अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान में सिटी मजिस्ट्रेट अजय कुमार राय, लखनऊ विकास प्राधिकरण अधिकारी प्रशांत मिश्रा और सीओ दुर्गा प्रसाद तिवारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा.


हाईकोर्ट का अतिक्रमण हटाओ फरमान

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश.
  • अतिक्रमण में प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पताल शामिल हैं.
  • इस अभियान में कई लोगों के चालान भी किए गए.

हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए अस्पतालों के बाहर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है. इसमें कई वाहन और अतिक्रमणकारियों के चालान भी किए गए हैं.
-अजय कुमार राय, सिटी मजिस्ट्रेट

Intro:इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेशानुसार राजधानी के अस्पतालों के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाए जा रहा है। अभियान में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर, शताब्दी हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल क्वीन मैरी, बलरामपुर हॉस्पिटल, डफरिन समेत शहर भर में अभियान चलाया जाना है। जिसमें जिला प्रशासनिक अधिकारी, एलडीए अधिकारी और भारी पुलिस बल भी शामिल हुआ। अभियान में सिटी मजिस्ट्रेट अजय कुमार राय, लखनऊ विकास प्राधिकरण अधिकारी प्रशांत मिश्रा और सीओ दुर्गा प्रसाद तिवारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा।


Body:अस्पतालों के मेन गेट और उसके आसपास अतिक्रमण होने की वजह से एंबुलेंस और वाहनों को आने जाने में काफी परेशानियां होती थी। इसके संबंध में एक याचिका अदालत में दायर की गई थी। जिस प्रकार संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अस्पतालों के आसपास अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया था। जिस पर संज्ञान लेते हुए लखनऊ जिला प्रशासन द्वारा अस्पतालों के आस पास अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें सरकारी हॉस्पिटल शामिल है। शहर के अस्पतालों के बाहर पक्के निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है तो वहीं अस्पतालों के मेन गेट के बाहर ठेले-गुमटियों पर भी अभियान चलाया गया है। इस अभियान में कई लोगों के चालान भी किए गए हैं।

सिटी मजिस्ट्रेट अजय राय ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए अस्पतालों के बाहर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसमें कई वाहन और अतिक्रमणकारियों के चालान किए गए हैं।

बाईट_ सिटी मजिस्ट्रेट अजय कुमार राय।


Conclusion:रितेश यादव
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