ETV Bharat / state

एक माह के लिए बिजली विभाग ने लागू की ओटीएस योजना, यूं उठा सकते हैं फायदा - lump sum settlement plan

लखनऊ में बकाएदारों से बकाया वसूलने के लिए बिजली विभाग सख्त हो गया है. इसी कड़ी में एक महीने तक एक बार फिर एकमुश्त समाधान योजना लागू रहेगी.

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा
author img

By

Published : May 31, 2022, 9:17 PM IST

लखनऊ: बकाएदारों से बकाया वसूलने के लिए ऊर्जा विभाग ने एक बार फिर एकमुश्त समाधान योजना का सहारा लिया है. एक जून से 30 जून तक ये योजना लागू रहेगी. उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने योजना लागू करने की घोषणा की है. ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि इस योजना में घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है.

योजना के तहत घरेलू विद्युत पंखा (एलएमवी-1, समस्त विद्युतभार) व निजी नलकूप (एलएमवी-5, समस्त विद्युत भार) वाणिज्यिक उपभोक्ता (एलएमवी-2), के पांच किलोवाट भार तक के उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई है. साथ ही उपभोक्ताओं को एक लाख तक के बकाए पर अधिकतम छह किश्तों और एक लाख से अधिक बकाये पर उपभोक्ताओं को अधिकतम 12 किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है.

इस तरह वभाग ने घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं, किसानों (निजी नलकूप) और व्यापारियों के लिए लाभकारी और सुविधाजनक योजना प्रारम्भ की है. इस योजना में सभी अर्ह उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल तक उनके देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी. उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि (30 अप्रैल तक का बकाया व वर्तमान बकाया) का सीधा भुगतान कलेक्शन काउण्टर, विद्युत कार्यालय, जन सुविधा केन्द्र और वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं.

उपभोक्ता उ.प्र. पावर कार्पोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय बकाया राशि (30 अप्रैल तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया) की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं. बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण, जिसमें देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान की राशि प्रदर्शित होगी.

यह भी पढ़ें- सीएम की मौजूदगी में राज्यसभा उम्मीदवारों ने किया नामांकन, निर्विरोध चुना जाना तय

उपभोक्ता के बिल में अगर संशोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता और एसडीओ कार्यालय या ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केन्द्रों पर जाकर या खुद से ही www.upenergy.in के MY CONNECTION लिंक में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है. उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है. उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत एक लाख तक के मूल बकाया धनराशि वाले एलएमवी-1, एलएमवी-5 व एलएमवी-2 श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ता 30 अप्रैल तक के अपने बकाये का भुगतान आगामी माह के बिल के साथ अधिकतम 12 किश्तों में भी कर सकता है, जिसके लिये उसे अपने से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता या एसडीओ कार्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केन्द्रों या स्वयं www.upenergy.in पर ऑनलाइन कर सकता है.

इस योजना के अर्न्तगत ऐसे नियमित कनेक्शन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होंगे, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है. इसी तरह स्थाई रूप से काटे गए कनेक्शनों के बकायेदारों के प्रकरण और विवादित या विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान के लिए अर्ह होंगे.

वहीं, प्रमुख सचिव ऊर्जा एम. देवराज ने अधिकारियों और कार्मिकों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ मिल सके. इसके लिए योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं से सम्पर्क करके उन्हें लाभ दिलाया जाए. बिल संशोधन के लिये लगातार कैम्पों का आयोजन भी किया जाए.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

लखनऊ: बकाएदारों से बकाया वसूलने के लिए ऊर्जा विभाग ने एक बार फिर एकमुश्त समाधान योजना का सहारा लिया है. एक जून से 30 जून तक ये योजना लागू रहेगी. उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने योजना लागू करने की घोषणा की है. ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि इस योजना में घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है.

योजना के तहत घरेलू विद्युत पंखा (एलएमवी-1, समस्त विद्युतभार) व निजी नलकूप (एलएमवी-5, समस्त विद्युत भार) वाणिज्यिक उपभोक्ता (एलएमवी-2), के पांच किलोवाट भार तक के उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई है. साथ ही उपभोक्ताओं को एक लाख तक के बकाए पर अधिकतम छह किश्तों और एक लाख से अधिक बकाये पर उपभोक्ताओं को अधिकतम 12 किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है.

इस तरह वभाग ने घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं, किसानों (निजी नलकूप) और व्यापारियों के लिए लाभकारी और सुविधाजनक योजना प्रारम्भ की है. इस योजना में सभी अर्ह उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल तक उनके देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी. उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि (30 अप्रैल तक का बकाया व वर्तमान बकाया) का सीधा भुगतान कलेक्शन काउण्टर, विद्युत कार्यालय, जन सुविधा केन्द्र और वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं.

उपभोक्ता उ.प्र. पावर कार्पोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय बकाया राशि (30 अप्रैल तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया) की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं. बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण, जिसमें देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान की राशि प्रदर्शित होगी.

यह भी पढ़ें- सीएम की मौजूदगी में राज्यसभा उम्मीदवारों ने किया नामांकन, निर्विरोध चुना जाना तय

उपभोक्ता के बिल में अगर संशोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता और एसडीओ कार्यालय या ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केन्द्रों पर जाकर या खुद से ही www.upenergy.in के MY CONNECTION लिंक में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है. उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है. उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत एक लाख तक के मूल बकाया धनराशि वाले एलएमवी-1, एलएमवी-5 व एलएमवी-2 श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ता 30 अप्रैल तक के अपने बकाये का भुगतान आगामी माह के बिल के साथ अधिकतम 12 किश्तों में भी कर सकता है, जिसके लिये उसे अपने से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता या एसडीओ कार्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केन्द्रों या स्वयं www.upenergy.in पर ऑनलाइन कर सकता है.

इस योजना के अर्न्तगत ऐसे नियमित कनेक्शन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होंगे, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है. इसी तरह स्थाई रूप से काटे गए कनेक्शनों के बकायेदारों के प्रकरण और विवादित या विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान के लिए अर्ह होंगे.

वहीं, प्रमुख सचिव ऊर्जा एम. देवराज ने अधिकारियों और कार्मिकों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ मिल सके. इसके लिए योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं से सम्पर्क करके उन्हें लाभ दिलाया जाए. बिल संशोधन के लिये लगातार कैम्पों का आयोजन भी किया जाए.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.