लखनऊ: राज्य के बड़े शहरों में हर रोज नए बार खुल रहे है. यहीं नहीं अन्य जिलों में भी बार को लेकर लोगों में काफी क्रेज है. लेकिन कई कठिन नियमों के चलते बार लाइसेंस लेने में समस्या आती थी. पर अब इस प्रक्रिया को अबाकरी विभाग ने आसान बना दिया है. जी हां मंगलवार को हुई कैबिनट बैठक में योगी सरकार ने आबकारी विभाग के दो प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए बार लाइसेंस के नियमों में बदलाव किए है.
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने बताया कि बार लाइसेंस की स्वीकृति नियमावली 2022 में किए गए संशोधन को कैबिनट की मंजूरी मिल गई है. इससे बार का लाइसेंस लेना अब पहले से भी आसान होगा. नए नियम के मुताबिक बार लाइसेंस के लिए आवश्यक परिसर का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर की जगह 100 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्रफल कर दिया गया है. जबकि न्यूनतम 40 व्यक्तियों की बजाए 30 व्यक्ति की क्षमात से लोग बैठेंगे.
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भूसरेड्डी ने बताया कि बार लाइसेंसों के अन्तर्गत भोजन परोसने के लिए होटल और रेस्टोरेन्ट में भोजन कक्ष के प्रावधानों को शिथिल करते हुए स्थानीय प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करने की अनिवार्यता के साथ-साथ सम्बन्धित स्थानीय निकाय के व्यापारिक लाइसेंस की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है.
वहीं, अपर मुख्य सचिव ने आगे बताया कि व्यक्तिगत व होम बार में लाइसेंस के लिए भारत निर्मित अंग्रेजी और विदेशी शराब को अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, अतिथियों और मित्रों (जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम न हो) परोसने के लिए प्रपत्र पी.एच.-1 में व्यक्तिगत होम बार लाइसेंस स्वीकृत किए जा सकेंगे और अब होम बार लाइसेंस के परिसर का निरीक्षण केवल आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जाएगा.
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