लखनऊ: कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए परिवहन विभाग ने लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में 3 मई से 15 मई तक आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. अब इस अवधि में प्रदेश भर के आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे. परिवहन आयुक्त धीरज साहू की तरफ से इस संबंध में सभी आरटीओ कार्यालयों को सर्कुलर जारी किया गया है.
एक जून से रीशेड्यूल होंगे डीएल के आवेदन
परिवहन आयुक्त धीरज साहू के मुताबिक कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर 3 मई से रोक लगेगी. 13 दिन तक यहां पर लाइसेंस का काम नहीं होगा. शिक्षार्थी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और लाइसेंस संबंधित सभी सेवाओं के लिए जिन आवेदकों ने 3 मई से 15 मई तक अपने स्लॉट बुक कराए थे. इन सभी स्लॉट को एक जून से रीशेड्यूलिंग किए जाने का फैसला लिया गया है. इससे पहले परिवहन विभाग ने 23 अप्रैल से 1 मई तक सभी आरटीओ कार्यालय में सप्ताह भर तक ड्राइविंग लाइसेंस का काम स्थगित किया था, लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ा दी गई है. उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है या 30 जून 2021 तक समाप्त हो जाएगी. इन सभी की वैधता पहले ही 30 जून तक बढ़ाई जा चुकी है.
लखनऊ आरटीओ से जारी होते हैं इतने ड्राइविंग लाइसेंस
ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय से रोजाना 450 लर्नर लाइसेंस, 180 परमानेंट लाइसेंस और 100 रिनुअल और डुप्लीकेट लाइसेंस जारी किए जाते हैं.
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वाहन संबंधी काम पहले की तरह
आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी काम स्थगित रहेंगे, लेकिन वाहन संबंधी जो भी काम हैं वे पहले की तरह ही संपन्न किए जाएंगे. ऐसे में वाहन स्वामी अपना काम कराने के लिए आरटीओ कार्यालय आ सकते हैं. यहां समय पर उनका काम संपन्न किया जाएगा.