लखनऊ: सचिव उत्तर प्रदेश शासन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग डॉ. रोशन जैकब ने बताया, कि प्रदेश में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास निधि से कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु, परीक्षण स्क्रीनिंग और अन्य उपकरण की खरीद-स्थापना हेतु शिथिलीकरण प्रदान किया गया है.
खान मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन का हवाला देते हुए डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि इस संबंध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, कि वह खान मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण हेतु जिला खनिज फाउंडेशन न्यास निधि में उपलब्ध धनराशि की 30 प्रतिशत धनराशि व्यय कर सकते हैं.
उन्होंने बताया कि जिन जिलों में कोविड-19 के पॉजिटिव केस पाए गए हैं, वहां पर जिलाधिकारी करोना वायरस के नियंत्रण हेतु जिला खनिज निधि से 30 प्रतिशत धनराशि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री आफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक मेडिकल उपकरण की खरीद/स्थापना आदि के लिए उपयोग कर सकते हैं.
उनका ये भी कहना था, कि जिलाधिकारी फेस मास्क, साबुन, सैनिटाइजर और गरीबों के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन पर 30 परसेंट धनराशि व्यय कर सकते हैं. लेकिन यह भी शर्त है कि इन जिलों में तब यह धनराशि व्यय कर सकते हैं, जब जिलाधिकारी के पास अन्य किसी निधि में पर्याप्त धन उपलब्ध न हो.
उन्होने कहा है कि बेहतर यह होगा कि जिलाधिकारी आवश्यक उपकरणों आदि की खरीद के पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करके क्रय की जाने वाली सामग्री बारे में पहले आंकलन कर लें. रोशन जैकब ने जिलाधिकारियों को इस संबंध में यह भी निर्देश दिये हैं, कि न्यास निधि से व्यय की जाने वाली धनराशि का विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन और भूतत्व एवं खनिज निदेशालय उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.