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नसीमुद्दीन समेत पांच अभियुक्तों की डिस्चार्ज अर्जी खारिज

एमपी-एमएलए कोर्ट ने बसपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर, राष्ट्रीय सचिव मेवालाल गौतम समेत पांच अभियुक्तों की आरोप मुक्त करने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी.

नसीमुद्दीन की डिस्चार्ज अर्जी खारिज.
लखनऊ हाईकोर्ट.
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Published : Nov 9, 2020, 9:39 PM IST

लखनऊ: एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हजरतगंज चौराहे पर धरना-प्रदर्शन करने के एक आपराधिक मामले में बसपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर और राष्ट्रीय सचिव मेवालाल गौतम समेत पांच अभियुक्तों की आरोप मुक्त करने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने इनके अलावा अभियुक्त अतर सिंह राव और नौशाद अली के खिलाफ भी आरोप तय करने के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की है. वर्ष 2016 के इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143 व 341 के तहत आरोप पत्र दाखिल हुआ था.

हाईटेक ग्रीन सिटी व लेखपाल के खिलाफ मुकदमे की अर्जी

लखनऊ: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानंद ने कुटरिचत दस्तावेजों के जरिए जमीन का बैनामा करने के एक कथित मामले में दाखिल की गई मुकदमे की अर्जी पर थाना मोहनलालगंज से आख्या तलब करने का आदेश दिया है. सोमवार को अदालत में मुकदमे की यह अर्जी श्रीकांत ने दाखिल की. उन्होंने अपनी इस अर्जी में हाईटेक ग्रीन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही मोहनलालगंज के लेखपाल रमेश चंद्र तथा कई अन्य को भी विपक्षी पक्षकार बनाया है. इसके साथ ही इस मामले में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी.

लखनऊ: एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हजरतगंज चौराहे पर धरना-प्रदर्शन करने के एक आपराधिक मामले में बसपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर और राष्ट्रीय सचिव मेवालाल गौतम समेत पांच अभियुक्तों की आरोप मुक्त करने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने इनके अलावा अभियुक्त अतर सिंह राव और नौशाद अली के खिलाफ भी आरोप तय करने के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की है. वर्ष 2016 के इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143 व 341 के तहत आरोप पत्र दाखिल हुआ था.

हाईटेक ग्रीन सिटी व लेखपाल के खिलाफ मुकदमे की अर्जी

लखनऊ: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानंद ने कुटरिचत दस्तावेजों के जरिए जमीन का बैनामा करने के एक कथित मामले में दाखिल की गई मुकदमे की अर्जी पर थाना मोहनलालगंज से आख्या तलब करने का आदेश दिया है. सोमवार को अदालत में मुकदमे की यह अर्जी श्रीकांत ने दाखिल की. उन्होंने अपनी इस अर्जी में हाईटेक ग्रीन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही मोहनलालगंज के लेखपाल रमेश चंद्र तथा कई अन्य को भी विपक्षी पक्षकार बनाया है. इसके साथ ही इस मामले में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी.

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