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वारंट बी नहीं दिए जाने के लिए धनंजय सिंह ने कोर्ट में दी अर्जी

अजीत सिंह हत्याकांड में अभियुक्त पूर्व सांसद धनंजय सिंह की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए, पुलिस को उनका वारंट बी न प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है.

लखनऊ कोर्ट
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Published : Mar 6, 2021, 10:26 PM IST

लखनऊ : अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं. उनकी ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया है. जिसमें पुलिस को उनका वारंट बी न प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है. प्रार्थना पत्र में गिरधारी के कथित एनकाउंटर का हवाला भी दिया गया है. हालांकि खबर लिखे जाने तक पुलिस की ओर से वारंट बी का कोई प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया था.

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अधिवक्ता ने दी ये जानकारी

धनंजय सिंह के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने बताया कि प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया गया है व पुलिस द्वारा वारंट बी का प्रार्थना पत्र दाखिल करने पर उक्त प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई की जाएगी. प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि पुलिस ने गिरधारी उर्फ कन्हैया विश्वकर्मा का वारंट बी और बाद में कस्टडी रिमांड हासिल कर लिया था, जबकि गिरधारी की ओर से पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या किये जाने की आशंका व्यक्त की गई थी. कहा गया है कि अंततः 14/15 फरवरी की रात को गिरधारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में हत्या कर दी गई. न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रार्थी की न्यायिक रिमांड वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से भी ली जा सकती है. अनुरोध किया गया है कि यदि कोर्ट धनंजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश देती है तो वीडियो कॉंफ्रेसिंग के माध्यम से ही सुनवाई की जाए.

लखनऊ : अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं. उनकी ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया है. जिसमें पुलिस को उनका वारंट बी न प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है. प्रार्थना पत्र में गिरधारी के कथित एनकाउंटर का हवाला भी दिया गया है. हालांकि खबर लिखे जाने तक पुलिस की ओर से वारंट बी का कोई प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया था.

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धनंजय सिंह के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने बताया कि प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया गया है व पुलिस द्वारा वारंट बी का प्रार्थना पत्र दाखिल करने पर उक्त प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई की जाएगी. प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि पुलिस ने गिरधारी उर्फ कन्हैया विश्वकर्मा का वारंट बी और बाद में कस्टडी रिमांड हासिल कर लिया था, जबकि गिरधारी की ओर से पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या किये जाने की आशंका व्यक्त की गई थी. कहा गया है कि अंततः 14/15 फरवरी की रात को गिरधारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में हत्या कर दी गई. न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रार्थी की न्यायिक रिमांड वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से भी ली जा सकती है. अनुरोध किया गया है कि यदि कोर्ट धनंजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश देती है तो वीडियो कॉंफ्रेसिंग के माध्यम से ही सुनवाई की जाए.

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