लखनऊ : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) दंत स्वास्थ्य विज्ञानी (डेंटल हाइजीनिस्ट) के 288 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. इन पदों में से 264 पद सामान चयन व 24 पद विशेष चयन के आधार पर रखे गए हैं. इन पदों के आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी 30 जून से 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अभ्यर्थी 27 जुलाई तक आवेदन में दर्ज उपयोग में संशोधन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट http:/upsssc.gov.in पर जा कर दिए गए लिंक पर आवेदन करना होगा. आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म में संशोधन करने के लिए 27 जुलाई तक मौका दिया गया है. आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.
आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि 'प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (पीईटी-2022) में सफल अभ्यर्थी ही इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अधीन यह पद होंगे. सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए ₹25 आवेदन शुल्क रखा गया है. परीक्षा शुल्क शॉर्टलिस्ट में आने वाले अभ्यर्थियों से अलग से लिया जाएगा. सचिव ने बताया कि इसके भुगतान के बाद ही अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. भर्ती के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे. आरक्षित वर्ग को दी गई व्यवस्था के आधार पर आयोग द्वारा छूट दी जाएगी.'
सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि 'कुल 288 पदों में से सामान्य चयन के 264 पदों में से 106 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 56, अनुसूचित जनजाति के लिए 05 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26 पद आरक्षित किए गए हैं. इसी तरह विशेष चयन 24 पदों में से अनारक्षित वर्ग के 0, अनुसूचित जाति के लिए 11, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0 पद आरक्षित किए गए हैं. भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश दंत स्वास्थ्य विज्ञानी और दंत मकैनिक सेवा नियमावली-1993 के भाग- 4 के नियम- 8 के अनुसार सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से दंत स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा प्राप्त किया हो और उनका स्टेट डेंटल काउंसिल उत्तर प्रदेश में पंजीकरण होना भी आवश्यक है. इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों ने प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर के बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो उन्हें सेवा नियमावली के नियम के तहत राहत प्रदान की जाएगी.'