लखनऊः मानसिक प्रताड़ना व मारपीट के आरोपों को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री आशुतोष टण्डन सहित दस लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग वाली अर्जी एमपी/एमएलए कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव की अदालत में दाखिल की गई है. अदालत ने आगामी 28 जनवरी के लिए महिला थाने से रिपोर्ट तलब की है.
मारपीट व मानसिक प्रताड़ना दिए जाने वाली यह अर्जी आशुतोष टण्डन के भतीजे आयुष टण्डन की पत्नी दिशा टण्डन की ओर से अदालत में दाखिल की गई है. अर्जी में दिशा टण्डन की ओर से उनके अधिवक्ता सौरभ कुमार श्रीवास्तव ने दलील दी है कि दिशा टण्डन की शादी 11 दिसंबर 2019 को हुई थी. उस समय लालजी टण्डन जीवित थे, कहा गया है कि जब तक लालजी टण्डन जीवित रहे तब तक दिशा टण्डन को कोई परेशानी नहीं हुई तथा उन्हें प्यार एवं सम्मान मिलता रहा.
अर्जी में आरोप लगाया गया है कि लालजी टण्डन की मृत्यु के बाद आशुतोष टण्डन, उनकी पत्नी मधु टण्डन, छोटे भाई सुबोध टण्डन, सुबोध टण्डन की पत्नी वंदना टण्डन, पति आयुष टण्डन, ससुर अमित टण्डन, सास नमिता टण्डन, आयुष की बड़ी बहन तिरु खन्ना व सलोनी सहगल तथा भाई वंश टण्डन उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे व गंदी-गंदी गालियां देकर मारपीट करते थे.
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अर्जी में आरोप लगाया गया है कि 28 सितंबर 2020 को उससे मायके जाने के लिए कहा गया जबकि उससे कुछ दिन पहले उसे पूरे परिवार ने प्रताड़ित किया तथा पति ने मारपीट कर हाथ तोड़ दिया था. उसी हालत में मायके भेज दिया. यह भी आरोप है कि आशुतोष टंडन ने अपने मामा चंद्रमोहन मेहरोत्रा से गोली मारने की धमकी दिलवाई है. इसकी शिकायत सूचना आयोग, महिला आयोग से की. थाना चौक एवं महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की अर्जी दी गई लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई.
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