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उन्नाव रेप केस में दोषी अतुल सेंगर को हुआ ओरल कैंसर, हाईकोर्ट ने दिया इलाज का आदेश - उन्नाव रेप केस

उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर के ओरल कैंसर के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था करने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को दिया है.

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HC ने दिए तिहाड़ जेल को आदेश
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Published : Aug 19, 2020, 12:46 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि उन्नाव रेप मामले में दोषी करार दिए गए बीजेपी के निलंबित विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर के ओरल कैंसर के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था करें. जस्टिस विभू बाखरु ने अतुल सेंगर की याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया तिहाड़ जेल को आदेश.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये बताया गया कि अतुल सेंगर को ओरल कैंसर है और उसे इंटेंसिव केयर की जरूरत है. सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि वह अतुल सेंगर का पर्याप्त इलाज कराएगा. तिहाड़ जेल की इस दलील के बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए अतुल सेंगर को उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया. अतुल सेंगर के वकील ने पेरोल देने की मांग पर जोर नहीं दिया.

इलाज कराने के लिए आठ हफ्ते की कस्टडी पेरोल मांगी थी
13 अगस्त को कोर्ट ने अतुल सेंगर से कहा था कि वो उनके इलाज के लिए कस्टडी पेरोल दे सकता है. कोर्ट ने अतुल सेंगर के वकील को निर्देश दिया था कि वो अतुल सेंगर से ये जानकारी लें कि वो किस अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं. कोर्ट ने अतुल सेंगर के वकील से कहा था कि अगर वे निजी अस्पताल का चयन करते हैं तो इलाज का पूरा खर्च उन्हें खुद वहन करना होगा. अतुल सेंगर ने अपनी बीमारियों के इलाज के लिए कस्टडी पेरोल की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान अतुल सेंगर की ओर से वकील अखंड प्रताप सिंह ने कहा था कि अतुल सेंगर को कई बीमारियां हैं.

रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दस-दस साल की सजा
गौरतलब है कि 13 मार्च 2020 को तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर और अतुल सेंगर समेत सभी सातों आरोपियों को दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी. रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी. 4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने जब कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था. रेप पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में मौत हो गई थी.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि उन्नाव रेप मामले में दोषी करार दिए गए बीजेपी के निलंबित विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर के ओरल कैंसर के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था करें. जस्टिस विभू बाखरु ने अतुल सेंगर की याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया तिहाड़ जेल को आदेश.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को ये बताया गया कि अतुल सेंगर को ओरल कैंसर है और उसे इंटेंसिव केयर की जरूरत है. सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि वह अतुल सेंगर का पर्याप्त इलाज कराएगा. तिहाड़ जेल की इस दलील के बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए अतुल सेंगर को उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया. अतुल सेंगर के वकील ने पेरोल देने की मांग पर जोर नहीं दिया.

इलाज कराने के लिए आठ हफ्ते की कस्टडी पेरोल मांगी थी
13 अगस्त को कोर्ट ने अतुल सेंगर से कहा था कि वो उनके इलाज के लिए कस्टडी पेरोल दे सकता है. कोर्ट ने अतुल सेंगर के वकील को निर्देश दिया था कि वो अतुल सेंगर से ये जानकारी लें कि वो किस अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं. कोर्ट ने अतुल सेंगर के वकील से कहा था कि अगर वे निजी अस्पताल का चयन करते हैं तो इलाज का पूरा खर्च उन्हें खुद वहन करना होगा. अतुल सेंगर ने अपनी बीमारियों के इलाज के लिए कस्टडी पेरोल की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान अतुल सेंगर की ओर से वकील अखंड प्रताप सिंह ने कहा था कि अतुल सेंगर को कई बीमारियां हैं.

रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दस-दस साल की सजा
गौरतलब है कि 13 मार्च 2020 को तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर और अतुल सेंगर समेत सभी सातों आरोपियों को दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी. रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी. 4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने जब कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था. रेप पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में मौत हो गई थी.

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