लखनऊ: मंदबुद्धि की नाबालिग सगी भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी चाचा को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने बीस वर्ष के कठोर कारावास (Man gets 20 years imprisonment for raping niece) व 30 हजार रुपए के जुर्माने की सज़ा सुनाई है. अदालत ने कहा है कि जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी.
अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता सुखेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत को बताया कि वादी ने कृष्णा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि 17 जुलाई 2017 को वह अपनी पत्नी एवं बेटे के साथ सिंगार नगर गए थे तथा घर में मंदबुद्धि नाबालिग बेटी थी. कहा गया कि उसकी बेटी अच्छे बुरे का अंतर नहीं समझ पाती तथा घर में सो रही थी.
इसी बीच उसके छोटे भाई आरोपी ने घर में जाकर पीड़िता के साथ दुराचार किया. अदालत को बताया गया है कि मां को देखकर पीड़िता रोने लगी तथा उसने बताया कि चाचा लालता प्रसाद ने उसके साथ दुष्कर्म (Uncle accused of rape in Lucknow gets imprisonment) किया है. फोन द्वारा वादी को जब सूचना दी गई कि इसी बीच आरोपी मौका पाकर भाग गया.
खुद पर हमले का स्वांग रचने वाले पार्षद को अग्रिम जमानत: लखनऊ में एक अन्य मामले में पुलिस की सुरक्षा लेने और अपने विरोधी को फ़साने के लिए अपने ही घर पर बम से हमला कराने के आरोपी फैजुल्लागंज चतुर्थ से नगर निगम पार्षद रामूदास कन्नौजिया उर्फ़ रामू को अग्रिम जमानत मिल गई. एडीजे दिनेश कुमार मिश्रा ने आरोपी को 50-50 हज़ार की जमानत दी है. इसके पहले रामू कन्नौजिया की ओर से अग्रिम जमानत की अर्ज़ी देकर वकील प्रांशु अग्रवाल ने बताया की आरोपी को मामले में राजनीतिक वजहों से झूठा फसाया गया है और उसके ख़िलाफ़ कोई अपराध नहीं बनता है.
उल्लेखनीय है कि एक अक्टूबर को रामूदास ने मड़ियाव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी की सवा एक बजे अपने घर पर सो रहा था तभी अज्ञात व्यक्तियों ने उसके घर पर ईट पत्थर और बम से हमला किया जबकि पुलिस की विवेचना के दौरान पता चला कि वादी रामू दास कन्नौजिया ने अपने साथियों के साथ साज़िश करके विपक्षी को मुक़दमे में फ़साने और पुलिस सुरक्षा लेने के लिए ख़ुद ही घर पर बम फ़िकवाया था. (Crime News UP)
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