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नाबालिग से दुराचार मामले में दोषी को 10 साल की कैद, शादी का वादा कर बनाया शारीरिक संबंध - नाबालिग से रेप मामले में आरोपी को 10 वर्ष कारावास

राजधानी लखनऊ में नाबालिग से दुराचार (Rape With Minor In Lucknow) करने के मामले में दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई. यह सजा पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने सुनाई.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 16, 2023, 10:07 PM IST

लखनऊ: नाबालिग से दुराचार करने के बाद शादी करने का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने व गर्भवती करने के आरोपी अर्जुन कश्यप को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने सोमवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने कहा है कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी.

अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने स्वयं एसएसपी के माध्यम से महानगर थाने में लिखाई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि महानगर में रहने वाला आरोपी अर्जुन कश्यप अक्सर पीड़िता से छेड़छाड़ करता रहता था. आरोपी ने उसकी कम उम्र का फायदा उठाकर नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया. अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपी पीड़िता से शादी करने की बात करता था. सितंबर 2015 में आरोपी बहलाकर-फुसलाकर कर उसे अपने घर ले गया. जहां पर उसके साथ दुराचार किया. जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने शादी करने का वादा किया और फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे.

अदालत को यह भी बताया गया कि पीड़िता को जब चार माह का गर्भ था, तब आरोपी गर्भपात कराने के लिए उसे कानपुर ले गया. लेकिन, जब पीड़िता तैयार नहीं हुई तो आरोपी उसे चारबाग रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया. आरोप है कि इस मामले की शिकायत घर में करने के बाद घर वाले आरोपी व उसके पिता से शिकायत करने गए. लेकिन, दोनों ने उसे जान माल की धमकी दी.
वहीं, आरोपी की ओर से दलील दी गई कि वह मामले में निर्दोष है और पीड़िता व उसके परिवार द्वारा उसे झूठा फंसाया जा रहा है. हालांकि, कोर्ट ने आरोपी की दलीलों को अस्वीकार करते हुए उसे दोष सिद्ध करार दिया.

यह भी पढ़ें: निठारी कांड : सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा रद्द, हाईकोर्ट ने किया बरी

लखनऊ: नाबालिग से दुराचार करने के बाद शादी करने का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने व गर्भवती करने के आरोपी अर्जुन कश्यप को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने सोमवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने कहा है कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी.

अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने स्वयं एसएसपी के माध्यम से महानगर थाने में लिखाई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि महानगर में रहने वाला आरोपी अर्जुन कश्यप अक्सर पीड़िता से छेड़छाड़ करता रहता था. आरोपी ने उसकी कम उम्र का फायदा उठाकर नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया. अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपी पीड़िता से शादी करने की बात करता था. सितंबर 2015 में आरोपी बहलाकर-फुसलाकर कर उसे अपने घर ले गया. जहां पर उसके साथ दुराचार किया. जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने शादी करने का वादा किया और फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे.

अदालत को यह भी बताया गया कि पीड़िता को जब चार माह का गर्भ था, तब आरोपी गर्भपात कराने के लिए उसे कानपुर ले गया. लेकिन, जब पीड़िता तैयार नहीं हुई तो आरोपी उसे चारबाग रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया. आरोप है कि इस मामले की शिकायत घर में करने के बाद घर वाले आरोपी व उसके पिता से शिकायत करने गए. लेकिन, दोनों ने उसे जान माल की धमकी दी.
वहीं, आरोपी की ओर से दलील दी गई कि वह मामले में निर्दोष है और पीड़िता व उसके परिवार द्वारा उसे झूठा फंसाया जा रहा है. हालांकि, कोर्ट ने आरोपी की दलीलों को अस्वीकार करते हुए उसे दोष सिद्ध करार दिया.

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