लखनऊः राजधानी में हुए बहुचर्चित अजीत सिंह हत्याकांड (Ajit Singh Murder Case) मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने वांछित अभियुक्त और पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Former MP Dhananjay Singh) की अर्जी पर थाना विभुति खंड से आख्या (Report) तलब की है. अर्जी में इस मामले की विस्तृत आख्या तलब करने की मांग की गई है. साथ ही उस आख्या के आधार पर समुचित आदेश पारित करने की भी मांग की गई है. ताकि इस मामले में धनंजय सिंह की भूमिका स्पष्ट हो सके. अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता की अदालत में गुरुवार को दाखिल अर्जी पर धनंजय सिंह के वकील प्रांशु अग्रवाल व आदेश सिंह ने बहस की. प्रांशु शुक्ला ने कहा कि इस मामले में 20 फरवरी 2021 को अभियुक्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था. बाद में फरारी की उद्घोषणा की नोटिस भी जारी हुई थी. जबकि 5 मार्च 2021 को धनंजय सिंह ने प्रयागराज के एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में एक दूसरे मामले में आत्मसमर्पण कर दिया था. विशेष अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. 31 मार्च को वह जमानत पर रिहा हो गया. इसके बावजूद इसके लखनऊ पुलिस ने इस मामले में उसका वारंट बी हासिल नहीं किया. इस दौरान पुलिस ने अभियुक्त का बयान लेना भी मुनासिब नहीं समझा. धनंजय सिंह के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि अब तक की विवेचना में अभियुक्त का कोई अपराध नहीं पाया गया है. फिर भी पुलिस परेशान कर रही है और गिरफ्तार करना चाहती है.
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बता दें कि 6 जनवरी 2021 को कठौता चौराहे पर अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसकी एफआईआर मोहर सिंह ने थाना विभूति खंड में दर्ज कराई थी. विवेचना के दौरान ही इस मामले में धनंजय का नाम भी प्रकाश में आया था.