लखनऊ: आतंकी गतिविधियों में लिप्त व आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन के लिए काम करने वाले अहमद रजा उर्फ शाहरुख उर्फ मोहिउद्दीन को एटीएस के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्र ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि पुलिस रिमांड 4 अगस्त 2023 को दोपहर 2:00 बजे से प्रारंभ होकर 17 अगस्त 2023 को शाम 6:00 बजे तक प्रभावी होगी.
अदालत के समक्ष एटीएस की ओर से एसपीओ नागेंद्र गोस्वामी एवं विशेष अधिवक्ता एमके सिंह का तर्क था कि अभियुक्त अहमद रजा उर्फ शाहरुख उर्फ मोहिउद्दीन देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है. बताया गया कि अभियुक्त का संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठन व हिजबुल मुजाहिद्दीन से है तथा भारत सरकार के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र कर देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को क्षति पहुंचाने के साजिश में शामिल है.
कहा गया कि आरोपी को पूछताछ के उपरांत 3 अगस्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद कर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने का दावा किया गया था. अदालत को बताया गया कि एटीएस को सूचना मिली थी कि आरोपी मोबाइल व सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर आतंकी संगठन व पाकिस्तान के आतंकी हैण्डलरों के लगातार संपर्क में है. बताया गया है कि अभियुक्त देश में अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में जाकर आतंकी कमांडो ट्रेनिंग लेना चाहता था तथा वह भारत में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने फिराक में था.
अदालत को यह भी बताया गया कि अभियुक्त के मोबाइल फोन की जांच की गई तो एंड्राइड फोन की गैलरी में हथियारों की चैट की स्क्रीनशॉट फोटो व जिहादी वीडियो मौजूद थे. एटीएस की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर उसके साथियों की शिनाख्त करने के अलावा बैंक खातों का विवरण प्राप्त करना है. बताया गया कि अभियुक्त जम्मू कश्मीर में किन-किन संगठनों से जुड़ा है उसकी भी शिनाख्त करने के अलावा मुरादाबाद में पिस्टल को छुपा कर रखा है उसे भी बरामद करना है.