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सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक पोस्ट करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

जिला सत्र न्यायाधीश ने सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने की नीयत से पोस्ट करने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त तैयब अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

लखनऊ कोर्ट.
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Published : May 6, 2022, 10:17 PM IST

लखनऊ: विशेष जज मीना श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने की नियत से पोस्ट करने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त तैयब अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया अभियुक्त का अपराध समाज के विरुद्ध है ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें-16 मई तक महाधिवक्ता की नियुक्ति का हाईकोर्ट ने दिया समय

इस मामले की एफआईआर 11 अप्रैल 2022 को उप-निरीक्षक जितेंद्र यादव ने थाना चौक में दर्ज कराई थी. सरकारी वकील श्यामेंद्र कुमार शुक्ल ने अभियुक्त की जमानत अर्जी का विरोध किया. उनका कहना था कि अभियुक्त ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्ट्राग्राम पर अली तैयब-96 नाम से एकाउंट बनाया था. जिस पर हिन्दू-मुस्लिम दंगा कराने, धार्मिक उन्माद फैलाने, राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने व साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की नियत से पोस्ट डाला था. कहा गया कि अभियुक्त का अपराध बेहद गंभीर है. मांग की गई कि जमानत अर्जी खारिज की जाए. विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था.

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लखनऊ: विशेष जज मीना श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने की नियत से पोस्ट करने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त तैयब अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया अभियुक्त का अपराध समाज के विरुद्ध है ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है.

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