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गाय के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, CCTV में कैद हुई थी करतूत

लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में गाय के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है. आरोपी की करतूत उस समय सीसीटीवी में कैद हो गई थी.

कोर्ट समाचार.
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Published : Jun 6, 2022, 9:32 PM IST

लखनऊः सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में अंधेरे का फायदा उठाकर घर के सामने बंधी गाय के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी माजिद की जमानत अर्जी प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश मीना श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अभियुक्त का अपराध प्रथम दृष्टया बहुत ही घृणित है.

अदालत के समक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेश चंद्र यादव ने दलील दी कि इस घटना की रिपोर्ट वादी जितेंद्र यादव ने विगत 26 अप्रैल को सरोजनी नगर थाने में दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया है कि 23 अप्रैल की सुबह करीब 3.30 बजे एक व्यक्ति ने घर के दरवाजे के बाहर बंधी गाय के साथ दुराचार किया. अभियुक्त के इस वहशियाना हरकत व सारी घटना पड़ोसी पेशकार अहमद और महेंद्र मिश्रा के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी. अभियुक्त की ओर से दलील दी गई कि उसके विरुद्ध दुराचार का अपराध नहीं बनता व अधिक से अधिक पशु क्रूरता अधिनियम का ही मामला उसके खिलाफ बनता है. हालांकि उसने घटना में संलिप्तता से भी इंकार किया.

इसे भी पढ़ें-वाराणसी ब्लास्ट के पीड़ित ने कहा, अब मेरी जिंदगी में रोज ब्लास्ट हो रहे, ये है वजह

जमानत के विरोध में कहा गया कि अभियुक्त माजिद घटना करने के बाद फरार हो गया था. लेकिन 26 अप्रैल को जब वह दारोगा खेड़ा पर दिखाई दिया तो लोगों की मदद से पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया. अदालत ने अभियुक्त पक्ष की सभी दलीलें खारिज कर दीं और उसके कृत्य व मामले को गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

लखनऊः सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में अंधेरे का फायदा उठाकर घर के सामने बंधी गाय के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी माजिद की जमानत अर्जी प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश मीना श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अभियुक्त का अपराध प्रथम दृष्टया बहुत ही घृणित है.

अदालत के समक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेश चंद्र यादव ने दलील दी कि इस घटना की रिपोर्ट वादी जितेंद्र यादव ने विगत 26 अप्रैल को सरोजनी नगर थाने में दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया है कि 23 अप्रैल की सुबह करीब 3.30 बजे एक व्यक्ति ने घर के दरवाजे के बाहर बंधी गाय के साथ दुराचार किया. अभियुक्त के इस वहशियाना हरकत व सारी घटना पड़ोसी पेशकार अहमद और महेंद्र मिश्रा के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी. अभियुक्त की ओर से दलील दी गई कि उसके विरुद्ध दुराचार का अपराध नहीं बनता व अधिक से अधिक पशु क्रूरता अधिनियम का ही मामला उसके खिलाफ बनता है. हालांकि उसने घटना में संलिप्तता से भी इंकार किया.

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जमानत के विरोध में कहा गया कि अभियुक्त माजिद घटना करने के बाद फरार हो गया था. लेकिन 26 अप्रैल को जब वह दारोगा खेड़ा पर दिखाई दिया तो लोगों की मदद से पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया. अदालत ने अभियुक्त पक्ष की सभी दलीलें खारिज कर दीं और उसके कृत्य व मामले को गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

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