लखनऊ : सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान उपजे प्रेम प्रसंग के बाद महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुराचार करने के आरोप में अभियुक्त बनाए गए विवेक गुप्ता की अग्रिम जमानत अर्जी को सत्र अदालत ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए, अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है.
अदालत के समक्ष उक्त अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए, एडीजीसी दुष्यंत मिश्रा व अरुण पांडे ने कोर्ट को बताया कि 20 दिसंबर 2022 को इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता द्वारा गौतम पल्ली थाने पर दर्ज कराई गई थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि पीड़िता एवं अभियुक्त के बीच सोशल मीडिया पर 30 जुलाई 2021 से बात शुरू हुई तथा 19 अक्टूबर 2021 को अभियुक्त ने पीड़िता को फोन कर होटल शिवन्या, मल्हौर रोड लखनऊ में मिलने के लिए बुलाया तथा शादी के लिए बात कही. पीड़िता का आरोप है कि सेक्टर पी-अलीगंज निवासी विवेक गुप्ता से जब पीड़िता उससे मिलने आई तो उसने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह नशे में हो गई. कहा गया है कि पीड़िता के नशे में होने के बाद अभियुक्त ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. होश में आने के बाद पीड़िता ने अभियुक्त से जब आपत्ति की तब उसने शादी करने का वादा किया तथा शादी का झांसा देकर लगभग एक वर्ष तक दुराचार करता रहा और बाद में अभियुक्त ने विवाह नहीं किया तथा जोर दबाव डालने पर अभियुक्त ने पीड़िता के साथ मारपीट गाली-गलौज एवं हत्या करने की धमकी भी दी, वहीं अभियुक्त की ओर से बचाव में कहा गया कि वह निर्दोष है व पीड़िता से उसका संबंध मर्जी से बना था, दुराचार का आरोप निराधार है, हालांकि न्यायालय ने अभियुक्त की दलीलों को खारिज कर दिया. मामले में विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है.
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