लखनऊः सीरम लेबोरेट्री निर्मित (Serum Laboratory Manufactured) कोविड शील्ड वैक्सीन (Covid Shield Vaccine) लगवाने के बावजूद एंटीबॉडी (Antibodies) न बनने को लेकर सीरम कंपनी मालिक अदार पूनावाला (Serum company owner Adar Poonawala), ड्रग कंट्रोल डायरेक्टर, स्वास्थ सचिव, आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ (WHO) समेत सात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने की मांग को लेकर दायर आपराधिक निगरानी को स्थानीय सत्र अदालत ने स्वीकार करते हुए, विपक्षियों को 1 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया है.
सत्र अदालत के समक्ष निगरानीकर्ता प्रताप चन्द्र ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत विपक्षीगणों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग वाली अर्जी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने खारिज कर दिया था. अर्जी में कहा गया था कि सीरम इंस्टीटयूट ऑफ़ इंडिया (erum Institute of India) द्वारा बनाई गई और सरकारी संस्थान आईसीएमआर, स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन द्वारा मान्यता प्राप्त और उपलब्ध कराया जाने वाला कोविड शील्ड 8 अप्रैल 2021 को आशियाना थाना, रुचि खंड-२, स्थित गोविन्द हॉस्पिटल में पहला डोज लगवाया था.
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कहा गया है कि दूसरे डोज की निर्धारित तिथि 28 दिन बाद की दी गई थी. लेकिन 28 दिन बाद जाने पर बताया गया कि अब दूसरी डोज छह हफ्ते में लगेगी. इसके बाद सरकार ने घोषणा की अब छह नहीं बल्कि 12 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगेगी. कहा गया है कि वादी ने 25 मई 2021 को थायरोकेयर से अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया जिससे मालूम चला कि जिस एंटीबॉडी को बनाने के लिए वैक्सीन लगवाया था वो नहीं बना. बल्कि प्लेटलेट्स भी 3 लाख से घटकर 1.5 लाख काउंट हो गई. याची में कहा गया कि इस प्रकार वादी के साथ धोखा हुआ और जान का बड़ा जोखिम बना हुआ है.