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Lucknow Court News : सौतन का सिर फोड़ने पर तीन वर्ष की कैद, गैर इरादतन हत्या में सात साल की सजा

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Published : Feb 21, 2023, 10:00 PM IST

सौतन का सिर फोड़ने वाली महिला को तीन वर्ष के कैद की सजा डीजे मोहिन्दर कुमार (Lucknow Court News) ने सुनाई है. कोर्ट ने जुर्माने में से 45 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है. इसके अलावा पड़ोसी महिला पर रॉड और ईंट से हमला कर ग़ैर इरादतन हत्या करने के दोषी राम नरेश, पवन कुमार और प्रेम सागर यादव को सात सात साल की सजा सुनाई है.

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लखनऊ : सौतन को घर में घुसकर मारपीट करने व सिर पर घातक चोट पहुंचाने की आरोपी नसरीन को दोषी ठहराते हुए एडीजे मोहिन्दर कुमार ने तीन साल की क़ैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. कोर्ट ने जुर्माने में से 45 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है.


कोर्ट में सरकारी वकील शैलेंद्र यादव ने तर्क दिया की वादिनी गुड़िया ने गुडंबा थाने में 16 नवम्बर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बताया कि उसकी लड़की चुन्नी की शादी शान मोहम्मद से हुई थी. घटना वाली शाम करीब सात बजे शान मोहम्मद की दूसरी पत्नी नसरीन ने चुन्नी के घर में घुसकर उसे बुरी तरह से मारपीटा और रसोई में रखे तवे से सिर पर मार दिया. जिससे चुन्नी को गम्भीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गई. चुन्नी को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर ले जाया गया. जहां उसका काफा दिनों तक इलाज चला.

गैर इरादतन हत्या में सात-सात साल का कारावास : मामूली विवाद में पड़ोसी महिला पर रॉड और ईंट से हमला कर के ग़ैर इरादतन हत्या करने के आरोपी राम नरेश, पवन कुमार और प्रेम सागर यादव को दोषी ठहराते हुए, एडीजे विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने सात-सात साल के कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. कोर्ट में सरकारी वकील ललित किशोर दीक्षित ने बताया कि वादी राम बहादुर यादव ने 17 जनवरी 2010 को अलीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि वादी की बहन उसके घर के सामने रहती है. रात में वादी अपने घर में था तभी शोरगुल की आवाज आई, जिस पर वादी बाहर आया तो देखा कि पड़ोस में रहने वाले नरेश अपने साथी पवन कुमार और दो अन्य साथियों के साथ वादी की बहन कलावती और अन्य महिला सुजाता गौतम को लोहे की रॉड से मार रहे हैं. जब वादी ने बीच बचाव किया तो आरोपियों ने उसे भी मारा. बताया गया कि कलावती और सुजाता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां कलावती की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें : Admission Scam in Ayush Colleges : कोर्ट ने खारिज की अभियुक्त आलोक की जमानत अर्जी

लखनऊ : सौतन को घर में घुसकर मारपीट करने व सिर पर घातक चोट पहुंचाने की आरोपी नसरीन को दोषी ठहराते हुए एडीजे मोहिन्दर कुमार ने तीन साल की क़ैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. कोर्ट ने जुर्माने में से 45 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है.


कोर्ट में सरकारी वकील शैलेंद्र यादव ने तर्क दिया की वादिनी गुड़िया ने गुडंबा थाने में 16 नवम्बर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बताया कि उसकी लड़की चुन्नी की शादी शान मोहम्मद से हुई थी. घटना वाली शाम करीब सात बजे शान मोहम्मद की दूसरी पत्नी नसरीन ने चुन्नी के घर में घुसकर उसे बुरी तरह से मारपीटा और रसोई में रखे तवे से सिर पर मार दिया. जिससे चुन्नी को गम्भीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गई. चुन्नी को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर ले जाया गया. जहां उसका काफा दिनों तक इलाज चला.

गैर इरादतन हत्या में सात-सात साल का कारावास : मामूली विवाद में पड़ोसी महिला पर रॉड और ईंट से हमला कर के ग़ैर इरादतन हत्या करने के आरोपी राम नरेश, पवन कुमार और प्रेम सागर यादव को दोषी ठहराते हुए, एडीजे विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने सात-सात साल के कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. कोर्ट में सरकारी वकील ललित किशोर दीक्षित ने बताया कि वादी राम बहादुर यादव ने 17 जनवरी 2010 को अलीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि वादी की बहन उसके घर के सामने रहती है. रात में वादी अपने घर में था तभी शोरगुल की आवाज आई, जिस पर वादी बाहर आया तो देखा कि पड़ोस में रहने वाले नरेश अपने साथी पवन कुमार और दो अन्य साथियों के साथ वादी की बहन कलावती और अन्य महिला सुजाता गौतम को लोहे की रॉड से मार रहे हैं. जब वादी ने बीच बचाव किया तो आरोपियों ने उसे भी मारा. बताया गया कि कलावती और सुजाता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां कलावती की मौत हो गई.

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