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‘क्यों न हो आपके खिलाफ कार्रवाई’- मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर कोर्ट ने पूछा

लखनऊ स्थित पॉक्सो के विशेष जज ने अभियुक्त के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट का तामील नहीं कराने पर मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में उपस्थित करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट.
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Published : Oct 27, 2021, 10:54 PM IST

लखनऊ: पॉक्सो के विशेष जज महेश चन्द्र वर्मा ने एक दांडिक अपील दाखिल करने वाले अभियुक्त काला सरधना के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट का तामील नहीं कराने पर कड़ा रवैया अपनाया है. कोर्ट ने इस सम्बंध में मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाए, स्पष्ट करें.

साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में उसकी उपस्थिति भी सुनिश्चित कराने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने इस आदेश की एक प्रति पुलिस महानिदेशक को भी भेजने का निर्देश दिया है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तिथि नियत की है.

गौरतलब है कि 27 अप्रैल 2017 को सीबीआई/प्रदूषण की विशेष अदालत ने अभियुक्त काला सरधना को गैर कानूनी तरीके से जानवरों की हड्डियां उबालकर वसा निकालने के मामले में दो साल की सजा सुनाई थी और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. लेकिन कानूनी प्रावधानों के तहत उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था. इसके बाद अभियुक्त की ओर से इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की गई.

इसे भी पढ़ें-प्रेमी ने प्रेमिका पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट ने पुलिस से तलब की रिपोर्ट

कोर्ट ने पाया कि अभियुक्त अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित नहीं हो रहा है. इस पर अपीलीय अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट व इसके जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया था, जिसका अब तक अनुपालन नहीं हो सका है.

लखनऊ: पॉक्सो के विशेष जज महेश चन्द्र वर्मा ने एक दांडिक अपील दाखिल करने वाले अभियुक्त काला सरधना के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट का तामील नहीं कराने पर कड़ा रवैया अपनाया है. कोर्ट ने इस सम्बंध में मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाए, स्पष्ट करें.

साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में उसकी उपस्थिति भी सुनिश्चित कराने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने इस आदेश की एक प्रति पुलिस महानिदेशक को भी भेजने का निर्देश दिया है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तिथि नियत की है.

गौरतलब है कि 27 अप्रैल 2017 को सीबीआई/प्रदूषण की विशेष अदालत ने अभियुक्त काला सरधना को गैर कानूनी तरीके से जानवरों की हड्डियां उबालकर वसा निकालने के मामले में दो साल की सजा सुनाई थी और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. लेकिन कानूनी प्रावधानों के तहत उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था. इसके बाद अभियुक्त की ओर से इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की गई.

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कोर्ट ने पाया कि अभियुक्त अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित नहीं हो रहा है. इस पर अपीलीय अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट व इसके जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया था, जिसका अब तक अनुपालन नहीं हो सका है.

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