लखनऊ: सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने फ्लिपकार्ट के एमडी कल्याण कृष्णमुर्ति और सीईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. यह आदेश एप्पल का नकली ब्लुटूथ, हेडसेट भेजने व शिकायत के बाद रकम वापस न करने के एक मामले में दिया गया है. कोर्ट ने फ्लिपकार्ट इंटरनेट बिल्डिंग कंपनी, बेंगलुरु के एमडी तथा सीईओ कल्याण कृष्णमुर्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने इस मामले में हैदराबाद की हाईडटेल रिटेल्स सेल्स व लुमिनरी लाइफ स्टाइल कंपनी के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष गोमती नगर विस्तार को दिया है. साथ ही विवेचना के परिणाम से अदालत को अवगत कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश अभिमन्यु सिंह की अर्जी पर संज्ञान लेकर दिया है.
वादी का आरोप है कि 10 अगस्त 2022 को उसने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर आकर्षक विज्ञापन देखकर एप्पल ब्लुटूथ हेडसेट का आर्डर किया था. इसके एवज में 17 हजार 489 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया था. 12 अगस्त को वादी को फ्लिपकार्ट डिलीवरी पार्टनर द्वारा यह प्रोडक्ट डिलीवर किया. अभिमन्यु को प्रोडक्ट की पैकेजिंग व उस पर लिखे विवरण से संदेह हुआ, तो वह प्रोडक्ट को लेकर एप्पल के प्राधिकृत सर्विस सेंटर पर गया.
एप्पल के सर्विस सेंटर पर अभिमन्यु ने उसकी पैकेजिंग खोलकर जांच कराई. जांच में पता चला कि फ्लिपकार्ट से मंगाया गया प्रोडक्ट नकली है. फ्लिपकार्ट द्वारा भेजा गया प्रोडक्ट एप्पल कंपनी द्वारा निर्मित नहीं है. इस पर अभिमन्यु ने फ्लिपकार्ट के कस्टमर एग्जीक्यूटिव से नकली प्रोडक्ट प्राप्त होने की शिकायत की. साथ ही रिफंड का अनुरोध भी किया. लेकिन 21 अगस्त को फ्लिपकार्ट कंपनी द्वारा यह कहते हुए कि उनका पहचान पत्र फ्लिपकार्ट के एकाउंट से मेल नहीं खाता है, पैसा वापस करने की शिकायत निरस्त कर दी गई. इसके बाद परेशान होकर कोर्ट में याचिका दायर की.
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