ETV Bharat / state

अवैध वसूली करने वाली महिला की जमानत अर्जी खारिज, दवा देने के बहाने घर बुला कर रही थी ब्लैकमेल

लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में मेडिकल स्टोर कारोबारी से अवैध वसूली (Blackmail in Lucknow) करने वाली महिला की जमानत अर्जी को जिला अदालत ने खारिज कर दी है.

पूजा शर्मा की जमानत अर्जी
पूजा शर्मा की जमानत अर्जी
author img

By

Published : Mar 2, 2023, 10:43 PM IST

लखनऊ: विशेष जज अजय श्रीवास्तव ने अवैध वसूली का कारोबार करने के मामले में निरुद्ध अभियुक्ता पूजा शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उसके अपराध को गंभीर करार दिया है.अभियुक्ता पर आरोप है कि उसने दवा मंगाने के बहाने पहले वादी को घर बुलाया फिर मारपीट करवा के ब्लैकमेल कर रही थी.

सरकारी वकील मनीष रावत के मुताबिक इस मामले की एफआईआर उदय प्रताप सिंह ने थाना गाजीपुर में दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उदय प्रताप की दवा की दुकान है. पूजा उसके मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जाती थी. उसने एक दिन फोन कर दवा घर पर ही पहुंचाने को कहा, वादी दवा लेकर उसके घर गया, जहां पूजा ने उसे घर के अंदर बुला लिया. आरोप है कि इतने में घर में एक आदमी आया और उसने वादी से कहा कि तुम्हारी घर में आने की हिम्मत कैसे हुई. इसके बाद उसे मारने पीटने लगा. साथ ही उसका टी-शर्ट फाड़कर वीडियो बनाने लगा. आरोप है कि वीडियो बनाने के बाद वादी से 50 हजार रुपये तुरंत देने को पूजा ने कहा व 10 लाख रुपये का चेक भी मांगा. बीते 19 फरवरी से अभियुक्ता इस मामले में न्यायिक हिरासत में निरुद्ध है.



पत्नी की हत्या के आरोपी को जमानत नहीं
लखनऊ में दहेज की मांग पूरी ना होने पर पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति सत्येन्द्र मिश्रा की जमानत अर्जी सत्र अदालत ने खारिज कर दी है. एडीजीसी दुष्यंत मिश्रा ने इस मामले में कोर्ट को बताया कि मामले की रिपोर्ट मृतका के पिता हरीश कुमार पांडे ने 3 नवंबर 2022 को आरोपी पति सत्येंद्र मिश्रा के खिलाफ बख्शी का तालाब थाने में दर्ज कराई थी.

पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि वादी ने अपनी इकलौती बेटी ज्योति पांडेय की शादी 28 फरवरी 2017 को दुर्गा पुरम कॉलोनी तिवारी गंज थाना बख्शी का तालाब निवासी सत्येंद्र मिश्रा के साथ किया गया था. शादी में उसने ईको स्पोर्ट गाड़ी 11 लाख रुपए नगद व 5 लाख रुपए के जेवर दिया था. इसके बावजूद ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे एवं उसके साथ मारपीट करते थे.

आरोप है कि 3 नवंबर 2022 को वादी ने सत्येंद्र मिश्रा को फोन कर अपनी बेटी से फोन पर बात करने को कहा लेकिन उसने बात कराने से मना कर दिया. अदालत को बताया गया कि इसके करीब दो घंटे बाद पुनः दोपहर में सत्येंद्र मिश्रा का फोन आया तथा बताया कि उसकी बेटी मर गई है.

यह भी पढे़ं- Dowry Murder in Agra: दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या, सिपाही पति समेत 5 के खिलाफ मामला दर्ज

लखनऊ: विशेष जज अजय श्रीवास्तव ने अवैध वसूली का कारोबार करने के मामले में निरुद्ध अभियुक्ता पूजा शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उसके अपराध को गंभीर करार दिया है.अभियुक्ता पर आरोप है कि उसने दवा मंगाने के बहाने पहले वादी को घर बुलाया फिर मारपीट करवा के ब्लैकमेल कर रही थी.

सरकारी वकील मनीष रावत के मुताबिक इस मामले की एफआईआर उदय प्रताप सिंह ने थाना गाजीपुर में दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उदय प्रताप की दवा की दुकान है. पूजा उसके मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जाती थी. उसने एक दिन फोन कर दवा घर पर ही पहुंचाने को कहा, वादी दवा लेकर उसके घर गया, जहां पूजा ने उसे घर के अंदर बुला लिया. आरोप है कि इतने में घर में एक आदमी आया और उसने वादी से कहा कि तुम्हारी घर में आने की हिम्मत कैसे हुई. इसके बाद उसे मारने पीटने लगा. साथ ही उसका टी-शर्ट फाड़कर वीडियो बनाने लगा. आरोप है कि वीडियो बनाने के बाद वादी से 50 हजार रुपये तुरंत देने को पूजा ने कहा व 10 लाख रुपये का चेक भी मांगा. बीते 19 फरवरी से अभियुक्ता इस मामले में न्यायिक हिरासत में निरुद्ध है.



पत्नी की हत्या के आरोपी को जमानत नहीं
लखनऊ में दहेज की मांग पूरी ना होने पर पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति सत्येन्द्र मिश्रा की जमानत अर्जी सत्र अदालत ने खारिज कर दी है. एडीजीसी दुष्यंत मिश्रा ने इस मामले में कोर्ट को बताया कि मामले की रिपोर्ट मृतका के पिता हरीश कुमार पांडे ने 3 नवंबर 2022 को आरोपी पति सत्येंद्र मिश्रा के खिलाफ बख्शी का तालाब थाने में दर्ज कराई थी.

पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि वादी ने अपनी इकलौती बेटी ज्योति पांडेय की शादी 28 फरवरी 2017 को दुर्गा पुरम कॉलोनी तिवारी गंज थाना बख्शी का तालाब निवासी सत्येंद्र मिश्रा के साथ किया गया था. शादी में उसने ईको स्पोर्ट गाड़ी 11 लाख रुपए नगद व 5 लाख रुपए के जेवर दिया था. इसके बावजूद ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे एवं उसके साथ मारपीट करते थे.

आरोप है कि 3 नवंबर 2022 को वादी ने सत्येंद्र मिश्रा को फोन कर अपनी बेटी से फोन पर बात करने को कहा लेकिन उसने बात कराने से मना कर दिया. अदालत को बताया गया कि इसके करीब दो घंटे बाद पुनः दोपहर में सत्येंद्र मिश्रा का फोन आया तथा बताया कि उसकी बेटी मर गई है.

यह भी पढे़ं- Dowry Murder in Agra: दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या, सिपाही पति समेत 5 के खिलाफ मामला दर्ज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.