लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की याचिका पर मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पाण्डेय को अवमानना नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि चार सप्ताह पूर्व में दिए गए आदेश के अनुपालन का शपथ पत्र दाखिल किया जाए.
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने अमिताभ ठाकुर की याचिका पर पारित किया. दरअसल, हाईकोर्ट ने 1अगस्त 2017 को मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि वह पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन और अन्य से फर्जी अभिलेख बनाकर अमिताभ ठाकुर को प्रताड़ित करने के आरोप संबंधी शिकायत की जांच करवाएं.