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स्वामी प्रसाद और संघमित्रा के खिलाफ परिवाद दर्ज, हमले और चुनाव आयोग को झूठी जानकारी देने का आरोप

एमपी-एमएलए कोर्ट (mp mla court) के एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव (ACJM Ambrish Kumar Srivastava) ने बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य (BJP MP Sanghamitra Maurya) व उनके पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य (Former cabinet minister Swami Prasad Maurya) के खिलाफ दाखिल मुकदमे की अर्जी को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है.

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Published : Nov 22, 2022, 10:33 PM IST

लखनऊ : एमपी-एमएलए कोर्ट (mp mla court) के एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव (ACJM Ambrish Kumar Srivastava) ने बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य (BJP MP Sanghamitra Maurya) व उनके पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य (Former cabinet minister Swami Prasad Maurya) के खिलाफ दाखिल मुकदमे की अर्जी को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है.

यह अर्जी दीपक कुमार स्वर्णकार ने दाखिल की है. कोर्ट ने परिवादी दीपक कुमार स्वर्णकार (Complainant Deepak Kumar Swarnakar) का बयान दर्ज करने के लिए 5 जनवरी की तिथि नियत की है. परिवाद में संघमित्रा मौर्य की मां शिवा मौर्य व भाई उत्कृष्ट मौर्य समेत तीन अन्य को भी विपक्षी पक्षकार (opposite party) बनाया गया है. परिवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

परिवादी ने खुद को गुमराह करके शादी करने और शादी उजागर न होने पाए इसलिए उन पर जानलेवा हमला कराने. साथ ही वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में (In the affidavit given to the Election Commission in the Lok Sabha elections) संघमित्रा मौर्य पर झूठी जानकारी देने का भी कथित आरोप लगाया है. परिवादी ने सीआरपीसी की धारा 156(3) (Section 156(3) of CrPC) के तहत सभी विपक्षीगणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की थी. हालांकि अदालत ने विस्तृत सुनवाई के बाद अर्जी को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है.

यह भी पढ़ें : अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने बिलिंग एजेंसियों के खराब परफॉर्मेंस पर लगाई फटकार

लखनऊ : एमपी-एमएलए कोर्ट (mp mla court) के एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव (ACJM Ambrish Kumar Srivastava) ने बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य (BJP MP Sanghamitra Maurya) व उनके पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य (Former cabinet minister Swami Prasad Maurya) के खिलाफ दाखिल मुकदमे की अर्जी को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है.

यह अर्जी दीपक कुमार स्वर्णकार ने दाखिल की है. कोर्ट ने परिवादी दीपक कुमार स्वर्णकार (Complainant Deepak Kumar Swarnakar) का बयान दर्ज करने के लिए 5 जनवरी की तिथि नियत की है. परिवाद में संघमित्रा मौर्य की मां शिवा मौर्य व भाई उत्कृष्ट मौर्य समेत तीन अन्य को भी विपक्षी पक्षकार (opposite party) बनाया गया है. परिवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

परिवादी ने खुद को गुमराह करके शादी करने और शादी उजागर न होने पाए इसलिए उन पर जानलेवा हमला कराने. साथ ही वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में (In the affidavit given to the Election Commission in the Lok Sabha elections) संघमित्रा मौर्य पर झूठी जानकारी देने का भी कथित आरोप लगाया है. परिवादी ने सीआरपीसी की धारा 156(3) (Section 156(3) of CrPC) के तहत सभी विपक्षीगणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की थी. हालांकि अदालत ने विस्तृत सुनवाई के बाद अर्जी को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है.

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