लखनऊ: वाणिज्य कर विभाग से रिटायर होने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को अब अपने देयकों से संबंधित भुगतान के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. मुख्यालय स्तर पर रिटायर होने के साथ ही सभी देयकों के भुगतान की व्यवस्था बनाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं. नई व्यवस्था में कर्मचारियों को रिटायर होने के साथ ही एसीपी, ग्रेच्युटी, पीएफ, नकदीकरण व पेंशन आदि से संबंधित भुगतान किए जाएंगे. इसको लेकर वाणिज्य कर कमिश्नर मिनिस्ती एस ने विभाग के सभी जोनल एडिशनल कमिश्नर जॉइंट व डिप्टी कमिश्नर को निर्देश भेजे हैं.
रिटायरमेंट के साथ ही देयकों के भुगतान के आदेश
राज्य सरकार के आदेश के बाद वाणिज्य कर विभाग में भी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के भुगतान को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अपने भुगतान को लेकर परेशान न होना पड़े. निर्देश में कहा गया है कि रिटायरमेंट के 6 महीने पहले ही संबंधित कर्मचारी के समस्त देयक के भुगतान संबंधी सभी कागजात तैयार कराने की व्यवस्था लागू की जाए.
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कमर्चारियों को परेशानी से बचाने के दिए आदेश
मौजूदा व्यवस्था में कर्मचारी के रिटायर होने के बाद ही उसके सभी प्रकार सेवकों के भुगतान के कागजात तैयार किए जाते हैं और इसके बाद उसमें कई साल लग जाते हैं और कर्मचारी को परेशान होना पड़ता है. अब इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए आदेश जारी किए गए हैं. जिससे कर्मचारियों को परेशान न होना पड़े और विभाग के स्तर पर पहले ही सभी प्रकार के कागजात तैयार किए जाएं. वाणिज्य कर कमिश्नर की तरफ से भेजे आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट से 6 महीने पहले ही कागजात तैयार करने के काम कराए जाएं. जिससे कर्मचारियों को परेशान न होना पड़े और रिटायरमेंट के साथ ही जब उनके देयकों के भुगतान होंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी.