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सीएम योगी ने शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69 हजार पदों पर भर्ती के मामले में सीएम योगी ने उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है. सीएम योगी ने सफल अभ्यर्थियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए, उनका अभिनंदन किया है

लखनऊ समाचार.
सीएम योगी.
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Published : May 6, 2020, 5:16 PM IST

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69 हजार पदों पर भर्ती के मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है. मुख्यमंत्री ने सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं.

पिछले साल छह जनवरी 2019 को भर्ती परीक्षा कराई गई थी. इसका विज्ञापन दिसंबर 2018 में निकला था. इसमें कटऑफ का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन परीक्षा के दूसरे दिन यानी सात जनवरी 2019 को सरकार ने एक विज्ञापन जारी करते हुए भर्ती परीक्षा का कटऑफ 60 और 65 फीसदी कर दिया. इसका मतलब आरक्षित वर्ग के लोगों को 90 नंबर और अनारक्षित वर्ग को 97 नंबर हासिल करने के उपरांत ही पास माना जाएगा.

कोर्ट ने सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला

परीक्षा का पूर्णांक डेढ़ सौ है. इस विज्ञापन के विरोध में शिक्षामित्रों का एक बड़ा समूह कोर्ट चला गया था. उनका आरोप था कि सरकार ने पहले विज्ञापन में कटऑफ की बात नहीं की थी. इसलिए कटऑफ बाद में नहीं जोड़ा जा सकता है. सरकार ने योग्यता को आधार बनाते हुए कोर्ट में अपना पक्ष रखा. अब कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगाई है।

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69 हजार पदों पर भर्ती के मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है. मुख्यमंत्री ने सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं.

पिछले साल छह जनवरी 2019 को भर्ती परीक्षा कराई गई थी. इसका विज्ञापन दिसंबर 2018 में निकला था. इसमें कटऑफ का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन परीक्षा के दूसरे दिन यानी सात जनवरी 2019 को सरकार ने एक विज्ञापन जारी करते हुए भर्ती परीक्षा का कटऑफ 60 और 65 फीसदी कर दिया. इसका मतलब आरक्षित वर्ग के लोगों को 90 नंबर और अनारक्षित वर्ग को 97 नंबर हासिल करने के उपरांत ही पास माना जाएगा.

कोर्ट ने सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला

परीक्षा का पूर्णांक डेढ़ सौ है. इस विज्ञापन के विरोध में शिक्षामित्रों का एक बड़ा समूह कोर्ट चला गया था. उनका आरोप था कि सरकार ने पहले विज्ञापन में कटऑफ की बात नहीं की थी. इसलिए कटऑफ बाद में नहीं जोड़ा जा सकता है. सरकार ने योग्यता को आधार बनाते हुए कोर्ट में अपना पक्ष रखा. अब कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगाई है।

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