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सीएम योगी ने दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगाने पर रोक लगाई, रामलीला को दी अनुमति - दुर्गा पूजा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी है तो वहीं रामलीला के लिए मंजूरी दे दी है. रामलीला के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा.

cm yogi prohibits setting up pandal for durga puja in uttar pradesh
सीएम योगी.
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Published : Sep 30, 2020, 10:42 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने दशहरा के लिए गाइडलाइन जारी की है. जानकारी के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी है तो वहीं रामलीला के लिए मंजूरी दी गई है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामलीला का मंचन सदियों से एक परंपरा के तौर पर किया जाता है. ऐसे में रामलीला के मंचन के लिए अनुमति दी गई है. हालांकि दर्शकों व अन्य को रामलीला में शामिल होने के लिए जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.

मेला लगाने पर रोक
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगाने पर रोक होगी. वहीं लोग अपने घरों में प्रतिमाएं स्थापित कर सकेंगे. इसके अलावा सरकार ने मेले पर भी रोक लगा दी है. भीड़ इकट्ठा होने से बचने के लिए सरकार ने मेला न लगाने से मना किया है. हालांकि शादी के लिए बैंड बाजा और रोड लाइट की अनुमति दी गई है, लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.इसके अलावा शादी में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक होगी.

रामलीला के लिए नियम

  1. 100 से ज्यादा दर्शक इकट्ठा होने पर रोक
  2. दर्शकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य
  3. रामलीला स्थल और लोगों को सैनिटाइज करना अनिवार्य
  4. मास्क लगाना अनिवार्य

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने दशहरा के लिए गाइडलाइन जारी की है. जानकारी के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी है तो वहीं रामलीला के लिए मंजूरी दी गई है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामलीला का मंचन सदियों से एक परंपरा के तौर पर किया जाता है. ऐसे में रामलीला के मंचन के लिए अनुमति दी गई है. हालांकि दर्शकों व अन्य को रामलीला में शामिल होने के लिए जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.

मेला लगाने पर रोक
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगाने पर रोक होगी. वहीं लोग अपने घरों में प्रतिमाएं स्थापित कर सकेंगे. इसके अलावा सरकार ने मेले पर भी रोक लगा दी है. भीड़ इकट्ठा होने से बचने के लिए सरकार ने मेला न लगाने से मना किया है. हालांकि शादी के लिए बैंड बाजा और रोड लाइट की अनुमति दी गई है, लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.इसके अलावा शादी में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक होगी.

रामलीला के लिए नियम

  1. 100 से ज्यादा दर्शक इकट्ठा होने पर रोक
  2. दर्शकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य
  3. रामलीला स्थल और लोगों को सैनिटाइज करना अनिवार्य
  4. मास्क लगाना अनिवार्य
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