ETV Bharat / state

शादी समारोह के लिए नहीं लेनी होगी पुलिस प्रशासन की अनुमति: सीएम योगी

author img

By

Published : Nov 26, 2020, 12:57 PM IST

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि अब शादी समारोह के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ: राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि शादी समारोह के लिए पुलिस प्रशासन की कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. शादी समारोह को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि शादी के लिए पुलिस या प्रशासन अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है. कहीं से भी पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसी चीजों को लेकर अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी.

बैंड बाजे वाले गिनती में नहीं होंगे शामिल

सरकार द्वारा समारोह में केवल सौ लोगों के शामिल होने के फैसले के बाद प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से शिकायतें आ रही थी कि पुलिस लोगों को परेशान कर रही है. सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि केवल सूचना देकर कोविड-19 का प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए विवाह समारोह आयोजित कर सकते हैं. समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या में बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं माने जाएंगे.

अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा है कि गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लोगों को जागरूक करें. गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें. ऐसा नहीं हो कि उन्हें प्रताड़ित किया जाए. यदि किसी ने बैंड बजाने से रोका तो जिम्मेदार अधिकारियों व पुलिस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

लखनऊ: राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि शादी समारोह के लिए पुलिस प्रशासन की कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. शादी समारोह को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि शादी के लिए पुलिस या प्रशासन अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है. कहीं से भी पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसी चीजों को लेकर अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी.

बैंड बाजे वाले गिनती में नहीं होंगे शामिल

सरकार द्वारा समारोह में केवल सौ लोगों के शामिल होने के फैसले के बाद प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से शिकायतें आ रही थी कि पुलिस लोगों को परेशान कर रही है. सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि केवल सूचना देकर कोविड-19 का प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए विवाह समारोह आयोजित कर सकते हैं. समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या में बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं माने जाएंगे.

अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा है कि गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लोगों को जागरूक करें. गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें. ऐसा नहीं हो कि उन्हें प्रताड़ित किया जाए. यदि किसी ने बैंड बजाने से रोका तो जिम्मेदार अधिकारियों व पुलिस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.