लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वर्ष 2016 के अपने एक आदेश के अनुपालन न होने की स्थिति में प्रमुख सचिव आयुष को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. न्यायालय ने मामले की अग्रिम सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि लगाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि वह अवकाश पर हैं, तो अपना अवकाश निरस्त कर, कोर्ट के समक्ष हाजिर हों.
आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने डॉ. ओम प्रकाश गुप्ता की याचिका पर दिया. याची के अधिवक्ता अविनाश तिवारी के अनुसार आर्युवेद चिकित्साधिकारी का संवर्ग पुनर्गठन पिछले कई वर्षों से लम्बित है. जिसके सम्बंध में 25 जनवरी 2016 को न्यायलाय ने प्रमुख सचिव को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे. बावजूद इसके अब तक आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है.