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राजू पाल हत्याकांड मामला, अतीक के भाई अशरफ समेत 6 के खिलाफ आरोप तय

कोर्ट ने राजू पाल हत्याकांड (MLA Raju Pal murder case) मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत छह के खिलाफ आरोप तय किए हैं. मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर होगी.

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Published : Sep 30, 2022, 11:00 PM IST

लखनऊ: प्रयागराज के विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले (MLA Raju Pal murder case) में माफिया अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ समेत 6 आरोपियों पर कोर्ट ने शुक्रवार को आरोप तय कर दिए. सीबीआई की विशेष न्यायाधीश कविता मिश्रा ने इसके साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की है.

इसके पहले कोर्ट में सुनवाई के समय जेल से लाकर आरोपी अशरफ और फरहान को पेश किया गया जबकि जमानत पा चुके चार अन्य अभियुक्त भी कोर्ट में हाजिर हुए. कोर्ट ने आरोपियों पर हत्या, हत्या की साजिश व हत्या का प्रयास करने तथा अन्य आरोपो में आरोप सुनाया, आरोपियों के आरोपों से इनकार करने और विचारण की मांग करने पर कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया.

उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी, 2005 को इलाहाबाद पश्चिमी से बसपा विधायक रहे राजू पाल की दिन-दहाड़े गोलीबारी में हत्या कर दी गई थी. इस गोलीबारी में देवी पाल व संदीप यादव की भी मौत हुई थी. जबकि दो लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे. राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धुमनगंज में इस हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराकर अतीक व उसके भाई अशरफ उर्फ खालिद आजिम को नामजद किया था.

छह अप्रैल, 2005 को पुलिस ने इस हत्याकांड मामले की विवेचना के बाद अतीक और अशरफ समेत कुल 11 अभिुयक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. 12 दिसंबर, 2008 को इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई. 10 जनवरी, 2009 को सीबीसीआईडी ने पांच अभियुक्तों के खिलाफ अपना पहला पूरक आरोप पत्र दाखिल किया. जिसमें मुस्तकिल, मुस्लिम उर्फ गुड्डू, गुलहसन, दिनेश पासी और नफीस कालिया को आरोपी बनाया गया था. 22 जनवरी, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी. सीबीआई ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद 20 अगस्त 2019 को आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.

यह भी पढ़ें: प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल का अपहरण मामला, अतीक के बेटे उमर का ट्रायल सत्र अदालत को भेजा गया

लखनऊ: प्रयागराज के विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले (MLA Raju Pal murder case) में माफिया अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ समेत 6 आरोपियों पर कोर्ट ने शुक्रवार को आरोप तय कर दिए. सीबीआई की विशेष न्यायाधीश कविता मिश्रा ने इसके साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की है.

इसके पहले कोर्ट में सुनवाई के समय जेल से लाकर आरोपी अशरफ और फरहान को पेश किया गया जबकि जमानत पा चुके चार अन्य अभियुक्त भी कोर्ट में हाजिर हुए. कोर्ट ने आरोपियों पर हत्या, हत्या की साजिश व हत्या का प्रयास करने तथा अन्य आरोपो में आरोप सुनाया, आरोपियों के आरोपों से इनकार करने और विचारण की मांग करने पर कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया.

उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी, 2005 को इलाहाबाद पश्चिमी से बसपा विधायक रहे राजू पाल की दिन-दहाड़े गोलीबारी में हत्या कर दी गई थी. इस गोलीबारी में देवी पाल व संदीप यादव की भी मौत हुई थी. जबकि दो लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे. राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धुमनगंज में इस हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराकर अतीक व उसके भाई अशरफ उर्फ खालिद आजिम को नामजद किया था.

छह अप्रैल, 2005 को पुलिस ने इस हत्याकांड मामले की विवेचना के बाद अतीक और अशरफ समेत कुल 11 अभिुयक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. 12 दिसंबर, 2008 को इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई. 10 जनवरी, 2009 को सीबीसीआईडी ने पांच अभियुक्तों के खिलाफ अपना पहला पूरक आरोप पत्र दाखिल किया. जिसमें मुस्तकिल, मुस्लिम उर्फ गुड्डू, गुलहसन, दिनेश पासी और नफीस कालिया को आरोपी बनाया गया था. 22 जनवरी, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी. सीबीआई ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद 20 अगस्त 2019 को आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.

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