लखनऊ : प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को अगवा करके लखनऊ से देवरिया जेल ले जाकर मारपीट करने के मामले में माफिया अतीक अहमद व अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध सीबीआई कोर्ट में शुक्रवार को आरोप तय कर दिए गए हैं. न्यायालय ने मामले में गवाही के लिए 20 अप्रैल की अग्रिम तिथि नियत की है.
प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. दोनों पर प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को अगवा करके देवरिया जेल ले जाकर मारपीट करने के मामले में आरोप तय हो गये हैं. बता दें अदालती पत्रावली के अनुसार, 28 दिसंबर 2018 को कारोबारी मोहित जायसवाल ने कृष्णा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए गोमती नगर स्थित ऑफिस से उसका अपहरण करवा लिया. कहा गया कि अतीक अहमद ने जेल में उसके साथ मारपीट की तथा उससे सादे पन्ने पर दस्तखत करने कहा, लेकिन जब उसने दस्खत करने से इनकार किया तब अतीक अहमद, उसके बेटे उमर तथा गुरफान, फारुख, गुलाम और इरफान ने मिलकर उसे बुरी तरह से तमंचे और लोहे की रॉड तथा पट्टे से पीटा. रिपोर्ट में यह भी आरोप है कि इन सभी लोगों ने जबरन मोहित जायसवाल से स्टाम्प पेपर पर जबरन हस्ताक्षर बनवा लिए तथा 45 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली.
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