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वकीलों की पिटाई मामला पहुंचा कोर्ट, इंस्पेक्टर व पुलिसवालों पर केस दर्ज करने दिया प्रार्थना पत्र

मोहनलालगंज में 30 दिसंबर 2022 की रात पुलिस द्वारा वकीलों से मारपीट के मामले पीड़ित अधिवक्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. अधिवक्ता अरुण कुमार ओझा और अश्विनी कुमार सिंह राठौर की ओर से अर्जी दाखिल करके इंस्पेक्टर मोहनलालगंज कुलदीप दुबे समेत पांच पुलिसवालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.

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Published : Jan 10, 2023, 9:13 PM IST

लखनऊ : मोहनलालगंज पुलिस द्वारा दो वकीलों की पिटाई किए जाने के मामले (Lawyer reached court in assault case) में पीड़ित अधिवक्ताओं ने इंस्पेक्टर मोहनलालगंज कुलदीप दुबे समेत पांच पुलिसवालों के विरुद्ध एफआईआर (FIR against policemen) दर्ज किए जाने की मांग करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता (Chief Judicial Magistrate Ravi Kumar Gupta) की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है. अदालत ने वकीलों की इस अर्जी पर मोहनलालगंज थाने से रिपोर्ट तलब की है. मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी.


अर्जी अधिवक्ता अरुण कुमार ओझा व अश्विनी कुमार सिंह राठौर द्वारा दाखिल की गई है. अर्जी में इंस्पेक्टर मोहनलालगंज कुलदीप दुबे, दारोगा राजकुमार व विजय कुमार सरोज तथा कांस्टेबल रोहित कुमार व संजीव भाटी को आरोपी बनाया गया है. अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में अश्विनी कुमार सिंह राठौर की ओर से कहा गया है कि 30 दिसंबर 2022 को रात आठ बजे वह अपने साथी अरुण कुमार ओझा के साथ लखनऊ आ रहे थे. वह जैसे ही गोसाईगंज रोड पर पुलिस चौकी के पास पहुंचे तभी गलत दिशा से आ रही एक मोटर साइकिल से उनकी कार से टक्कर हो गई.

आरोप लगाया गया है कि उसी समय वहां पर मौजूद दारोगा राजकुमार व वीके सरोज ने भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए दोनों को पकड़कर थाने लाए. यह भी आरोप है कि थाने पर कैमरा व लाइट बंद कर दोनों को बुरी तरह से मारा पीटा गया. यह भी कहा गया है कि पुलिसवालों ने अरुण कुमार ओझा का मोबाइल भी छीन लिया. अर्जी में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने मामले में 5 जनवरी को सुनवाई करते हुए पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज (FIR registered against policemen) करने के लिए पीड़ित अधिवक्ताओं को मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी देने की अनुमति दी थी. कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत पीड़ित वकीलों की अर्जी का निस्तारण किया जाए.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में नौ साल के तापमान का रिकॉर्ड टूटा, भीषण ठंड से प्रदेशवासियों को जल्द मिलेगी राहत

लखनऊ : मोहनलालगंज पुलिस द्वारा दो वकीलों की पिटाई किए जाने के मामले (Lawyer reached court in assault case) में पीड़ित अधिवक्ताओं ने इंस्पेक्टर मोहनलालगंज कुलदीप दुबे समेत पांच पुलिसवालों के विरुद्ध एफआईआर (FIR against policemen) दर्ज किए जाने की मांग करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता (Chief Judicial Magistrate Ravi Kumar Gupta) की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है. अदालत ने वकीलों की इस अर्जी पर मोहनलालगंज थाने से रिपोर्ट तलब की है. मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी.


अर्जी अधिवक्ता अरुण कुमार ओझा व अश्विनी कुमार सिंह राठौर द्वारा दाखिल की गई है. अर्जी में इंस्पेक्टर मोहनलालगंज कुलदीप दुबे, दारोगा राजकुमार व विजय कुमार सरोज तथा कांस्टेबल रोहित कुमार व संजीव भाटी को आरोपी बनाया गया है. अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में अश्विनी कुमार सिंह राठौर की ओर से कहा गया है कि 30 दिसंबर 2022 को रात आठ बजे वह अपने साथी अरुण कुमार ओझा के साथ लखनऊ आ रहे थे. वह जैसे ही गोसाईगंज रोड पर पुलिस चौकी के पास पहुंचे तभी गलत दिशा से आ रही एक मोटर साइकिल से उनकी कार से टक्कर हो गई.

आरोप लगाया गया है कि उसी समय वहां पर मौजूद दारोगा राजकुमार व वीके सरोज ने भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए दोनों को पकड़कर थाने लाए. यह भी आरोप है कि थाने पर कैमरा व लाइट बंद कर दोनों को बुरी तरह से मारा पीटा गया. यह भी कहा गया है कि पुलिसवालों ने अरुण कुमार ओझा का मोबाइल भी छीन लिया. अर्जी में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने मामले में 5 जनवरी को सुनवाई करते हुए पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज (FIR registered against policemen) करने के लिए पीड़ित अधिवक्ताओं को मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी देने की अनुमति दी थी. कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत पीड़ित वकीलों की अर्जी का निस्तारण किया जाए.

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