लखनऊ: बेसिक शिक्षा विभाग में अवकाश स्वीकृत करने के नियमों में परिवर्तन किया गया है. खंड शिक्षा अधिकारियों की अवकाश स्वीकृति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. अधिकारियों का दावा है कि अवकाश स्वीकृति की नई व्यवस्था को, फाइनेंशियल हैंडबुक के प्रावधानों के आधार पर लागू किया गया है.
यह बदलाव किए गए
- नई व्यवस्था के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अब खंड शिक्षा अधिकारियों के 30 दिन तक के सभी प्रकार के अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे.
- इसी तरह मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को पीके से अधिक तथा 45 दिन के अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है.
- इसके अलावा अपर शिक्षा निदेशक बेसिक खंड शिक्षा अधिकारियों के 45 दिन से अधिक के सभी प्रकार के अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे.
मृतक आश्रितों की नियुक्ति जल्द करने के आदेश
खण्ड शिक्षा अधिकारियों की आकस्मिकता, कोविड-19 महामारी अथवा किसी अन्य कारणों से असामयिक मृत्यु की दशा में उनके पेंशन आदि का भुगतान जल्द से जल्द किए जाने के आदेश दिए गए. सभी मंडलीय शिक्षा निदेशक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह पत्र भेजा गया है. साथ ही प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मई 2021 तक निदेशालय लखनऊ तथा प्रयागराज को भी अवगत कराने को कहा गया है.
वेतन तक के लिए परेशान हैं बीईओ
राजधानी समेत प्रदेश भर के जिलों में कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारियों की स्थिति काफी खराब है. विद्यालय निरीक्षक संघ की मानें तो बीते दिनों खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार मौर्या और उनकी पत्नी की कोरोना संक्रमण के कारण स्थिति खराब हो गई थी. 7 महीने से वेतन न मिलने के कारण दोनों की आर्थिक स्थिति खराब थी. इसको लेकर संगठन ने उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई. बावजूद उनके पैसे का भुगतान नहीं किया गया. इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु भी हो गई. बीते दिनों कोरोना संक्रमण के चलते करीब 7 बीईओ ने अपनी जान गंवाई है.
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