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Court News : हाईकोर्ट में राज्य सरकार को झटका, अमेठी के संजय गांधी हॉस्पिटल के लाइसेंस निलंबन पर रोक, लेकिन जारी रहेगी जांच - संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त

बीते दिनों अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त (Sanjay Gandhi Hospital) कर दिया गया था. इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तिथि नियत की थी. कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 4, 2023, 7:31 PM IST

लखनऊ : अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए, अस्पताल के लाइसेंस निलंबन सम्बंधी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने का आदेश दिया है. हालांकि अस्पताल के खिलाफ शुरू की गई जांच जारी रहेगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने संजय गांधी हॉस्पिटल की ओर से दाखिल उसे याचिका पर पारित किया, जिसमें अस्पताल की ओर से लाइसेंस निलंबन के आदेश को चुनौती दी गई है. याची हॉस्पिटल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर ने दलील दी कि संजय गांधी हॉस्पिटल पिछले 40 वर्षों से चल रहा है और उस क्षेत्र का यह सबसे लोकप्रिय अस्पताल है. कहा गया कि सर्जरी के दौरान एक महिला की मृत्यु होने के पश्चात हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. साथ ही अस्पताल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. कहा गया कि अस्पताल के बंद होने से बड़ी तादात में लोग परेशान हैं.

याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध किया गया. कहा गया कि मामले में कारण बताओ नोटिस जारी की गई है लिहाजा अस्पताल प्रशासन को जांच में सहयोग करते हुए, अपना जवाब देना चाहिए. हालांकि न्यायालय सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि एक चूक से अस्पताल को बंद नहीं किया जा सकता, अस्पताल बंद करने व ऑपरेशन की सुविधा बंद करने से आसपास के लोगों को नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है. उल्लेखनीय है कि संजय गांधी हॉस्पिटल संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है व उक्त ट्रस्ट की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं.

यह भी पढ़ें : Court News : अमेठी के संजय गांधी हॉस्पिटल के लाइसेंस निलंबन का मामला, हाईकोर्ट ने पूछा राज्य सरकार का पक्ष

य़ह भी पढ़ें : ब्रजेश पाठक ने कहा-संजय गांधी अस्पताल में लापरवाही के कारण हुई थी विवाहिता मौत, इसलिए निरस्त किया गया लाइसेंस

लखनऊ : अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए, अस्पताल के लाइसेंस निलंबन सम्बंधी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने का आदेश दिया है. हालांकि अस्पताल के खिलाफ शुरू की गई जांच जारी रहेगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने संजय गांधी हॉस्पिटल की ओर से दाखिल उसे याचिका पर पारित किया, जिसमें अस्पताल की ओर से लाइसेंस निलंबन के आदेश को चुनौती दी गई है. याची हॉस्पिटल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर ने दलील दी कि संजय गांधी हॉस्पिटल पिछले 40 वर्षों से चल रहा है और उस क्षेत्र का यह सबसे लोकप्रिय अस्पताल है. कहा गया कि सर्जरी के दौरान एक महिला की मृत्यु होने के पश्चात हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. साथ ही अस्पताल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. कहा गया कि अस्पताल के बंद होने से बड़ी तादात में लोग परेशान हैं.

याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध किया गया. कहा गया कि मामले में कारण बताओ नोटिस जारी की गई है लिहाजा अस्पताल प्रशासन को जांच में सहयोग करते हुए, अपना जवाब देना चाहिए. हालांकि न्यायालय सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि एक चूक से अस्पताल को बंद नहीं किया जा सकता, अस्पताल बंद करने व ऑपरेशन की सुविधा बंद करने से आसपास के लोगों को नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है. उल्लेखनीय है कि संजय गांधी हॉस्पिटल संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है व उक्त ट्रस्ट की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं.

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