ETV Bharat / state

अनुशासनहीनता करने वाले वकीलों को बार चुनाव में बैन करें: हाईकोर्ट - लखनऊ ताजा खबर

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 14 अगस्त को अवध बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में चल रहे मतदान को बीच में रद्द करने के मामले में दर्ज स्वतः संज्ञान याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मतदान के दौरान अनुशासनहीनता, भद्दा व्यवहार करने वाले बार सदस्यों को चिह्नित कर चुनाव में प्रतिभाग करने से प्रतिबंधित किया जाए.

हाईकोर्ट
हाईकोर्ट
author img

By

Published : Aug 24, 2021, 9:02 PM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि अवध बार एसोसिएशन के चुनाव में 14 अगस्त को मतदान के दिन अनुशासनहीनता करने वाले बार के सदस्यों को चिन्हित करते हुए, उन्हें चुनाव में शामिल होने से प्रतिबंधित किया जाए. इसी के साथ न्यायालय ने अवध बार एसोसिएशन का मतदान 25 सितम्बर को कराने का आदेश दिया है.

यह आदेश जस्टिस रितुराज अवस्थी व जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने 'अवध बार के चुनाव के दौरान अनुशासनहीन व्यवहार व प्रोटोकॉल का उल्लंघन' शीर्षक से दर्ज स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर पारित किया है. कोर्ट ने सुनवाई के उपरांत पारित अपने आदेश में यह भी दिशा-निर्देश दिया है कि बार के जिन सदस्य अधिवक्ताओं ने प्रत्येक वर्ष 20 या अधिक मुकदमे दाखिल किए हैं, सिर्फ वही चुनाव में प्रतिभाग कर सकेंगे. हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता, सरकारी वकील, न्याय मित्र व हाईकोर्ट में 40 या अधिक सालों से प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं पर यह शर्त लागू नहीं होगी. दूसरे बार एसोसिएशनों के सदस्य अवध बार के चुनाव में प्रतिभाग के लिए अधिकृत नहीं होंगे.

इसे भी पढ़ें-'पुलिस फोर्स में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं', कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की अपील

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि लंच पैकेट्स व विजिटिंग कार्ड को बांटने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, साथ ही प्रचार के दौरान पार्टियों का आयोजन भी नहीं किया जा सकेगा. उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त को मतदान को बीच में रद्द करते हुए चुनाव अधिकारी ने जारी नोटिस में कहा था कि उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के अनुशासनहीन व ब भद्दे व्यवहार, निर्दिष्ट मतदान क्षेत्रों को खाली न करने, मतदाताओं को प्रभावित करने, कोविड- 19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने व रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशों का पालन न करने के कारण मतदान को रद्द किया जाता है.

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि अवध बार एसोसिएशन के चुनाव में 14 अगस्त को मतदान के दिन अनुशासनहीनता करने वाले बार के सदस्यों को चिन्हित करते हुए, उन्हें चुनाव में शामिल होने से प्रतिबंधित किया जाए. इसी के साथ न्यायालय ने अवध बार एसोसिएशन का मतदान 25 सितम्बर को कराने का आदेश दिया है.

यह आदेश जस्टिस रितुराज अवस्थी व जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने 'अवध बार के चुनाव के दौरान अनुशासनहीन व्यवहार व प्रोटोकॉल का उल्लंघन' शीर्षक से दर्ज स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर पारित किया है. कोर्ट ने सुनवाई के उपरांत पारित अपने आदेश में यह भी दिशा-निर्देश दिया है कि बार के जिन सदस्य अधिवक्ताओं ने प्रत्येक वर्ष 20 या अधिक मुकदमे दाखिल किए हैं, सिर्फ वही चुनाव में प्रतिभाग कर सकेंगे. हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता, सरकारी वकील, न्याय मित्र व हाईकोर्ट में 40 या अधिक सालों से प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं पर यह शर्त लागू नहीं होगी. दूसरे बार एसोसिएशनों के सदस्य अवध बार के चुनाव में प्रतिभाग के लिए अधिकृत नहीं होंगे.

इसे भी पढ़ें-'पुलिस फोर्स में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं', कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की अपील

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि लंच पैकेट्स व विजिटिंग कार्ड को बांटने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, साथ ही प्रचार के दौरान पार्टियों का आयोजन भी नहीं किया जा सकेगा. उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त को मतदान को बीच में रद्द करते हुए चुनाव अधिकारी ने जारी नोटिस में कहा था कि उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के अनुशासनहीन व ब भद्दे व्यवहार, निर्दिष्ट मतदान क्षेत्रों को खाली न करने, मतदाताओं को प्रभावित करने, कोविड- 19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने व रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशों का पालन न करने के कारण मतदान को रद्द किया जाता है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.