लखनऊः सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने राजधानी के एक प्रापर्टी डीलर का अपहरण कर देवरिया जेल में ले जाकर मारने-पीटने व जबरिया रंगदारी वसूलने के मामले में अभियुक्त मोहम्मद हमजा अंसारी के खिलाफ फरारी की उद्घोषणा करते हुए कुर्की की कार्यवाही की नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.
25 नवंबर, 2021 को इस मामले के विवेचक व सीबीआई के सब-इंस्पेक्टर नीरज वर्मा ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिस पर अदालत संज्ञान ले चुकी है. इसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पहले से जारी है. बावजूद इसके अभी तक अभियुक्त हाजिर नहीं हुआ है. इस मामले में सपा के पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत 18 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है. उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर, 2018 को इस मामले की एफआईआर रियल स्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल थाना कृष्णा नगर में दर्ज कराई थी. 23 अप्रैल, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी.
डीजल चोरी व पुलिस बल पर गाड़ी चढ़ाने के प्रयास में जमानत खारिज
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज अजय श्रीवास्तव ने टैंकर के डिजिटल लॉक को खोले बगैर डीजल की चोरी करने के मामले में निरुद्ध अभियुक्तगण पवन कुमार यादव व धीरज सिंह उर्फ गोलू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्तों के अपराध को गम्भीर करार दिया है. 21 मई, 2022 को इस मामले की एफआईआर थाना मोहनलालगंज में दर्ज हुई थी. उस रोज मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने मुल्जिमों को कनकहा स्टेशन के पास मानखेड़ा में अरुण कुमार यादव के हाते से गिरफ्तार किया था. सरकारी वकील कमल अवस्थी के मुताबिक हाते में एक टैंकर के ऊपर वाले ढक्कन को खोलकर पाइप से डीजल की चोरी की जा रही थी. इस दौरान पुलिस वालों को गाड़ी से कुचलने का प्रयास भी किया गया. पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया जबकि अन्य मुल्जिम भागने में कामयाब रहे.
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