लखनऊः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रभारी विशेष जज लोकेश वरुण ने जबरिया वसूली के एक मामले में वांछित महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. उन्होंने यह आदेश इस मामले के विवेचक व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ तेज बहादुर सिंह की अर्जी पर दिया है.
तत्कालीन एसपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर
फौजदारी के जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी ने अर्जी पर वर्चुअली बहस की. उन्होंने दलील दी कि 10 सितंबर, 2020 को ट्रक मालिक सीपी पांडेय ने महोबा के थाना कोतवाली में आईपीसी की धारा 384 व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में दर्ज कराई थी. विवेचना के क्रम में अभियुक्त मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी के काफी प्रयास किए जा रहे हैं. लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके. लिहाजा इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के साथ ही सीआरपीसी की धारा 82 की कार्रवाई का भी आदेश दिया जाए. उल्लेखनीय है कि महोबा के एक क्रेशर व्यापारी इंद्रकात त्रिपाठी से भी अवैध वसूली व उनकी मौत के मामले में मणिलाल पाटीदार के खिलाफ अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी है. 11 सिंतबर, 2020 को इस मामले की नामजद एफआईआर मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी के भाई रविकांत त्रिपाठी ने महोबा के थाना कबरई में दर्ज कराई थी.