लखनऊ: प्रचार का समय समाप्त होने के बाद नियमो का उल्लंघन करते हुए प्रचार करने और आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आरोपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी(MP Rita Bahuguna Joshi) समेत पांच के खिलाफ चल रहे मुकदमे में अंतिम बहस मंगलवार को पूरी हो गई. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने बहस के पश्चात निर्णय सुरक्षित कर लिया है. कोर्ट ने निर्णय सुनाने के लिए 26 सितंबर की तिथि नियत की है.
पत्रावली के अनुसार रीता बहुगुणा जोशी वर्ष 2012 में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी थीं. थाना कृष्णा नगर में स्टैटिक मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी द्वारा 17 फरवरी 2012 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि वादी को सूचना मिली थी कि मोहल्ला बजरंग नगर में रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी प्रचार का समय समाप्त होने के बावजूद आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जनसभा कर रही हैं. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना की और रीता बहुगुणा जोशी, प्रभा श्रीवास्तव, राम सिंह, शकील अहमद, संजय यादव और मनोज चौरसिया के खिलाफ 17 जून 2012 को आरोप पत्र दाखिल किया था. मामले की कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त शकील अहमद की मृत्यु हो गई. मंगलवार को अभियुक्तों की ओर से मामले में अंतिम बहस की गई.
यह भी पढें:सुलतानपुर नगर पालिका परिषद चेयरमैन को राहत, हाईकोर्ट ने वित्तीय अधिकार सीज करने के आदेश पर लगाई रोक
युवक की हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास
पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी अनिल रस्तोगी और मनीष सोनी को दोषी ठहराते हुए, यापार सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. कोर्ट ने अनिल के ऊपर 50 हजार जबकि मनीष सोनी पर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
कोर्ट में सरकारी वकील मनीष रावत ने दलील दी कि वादी राम मिलन रस्तोगी ने 9 जनवरी 2018 को गुडम्बा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 जनवरी की रात वह अपने परिवार के साथ घर पर आग ताप रहा था. तभी बाहर से किसी ने वादी के पुत्र राहुल को पुकारा जिस पर राहुल बाहर गया. कुछ देर बाद राहुल के चिल्लाने की आवाज आई और तुरंत ही गोली चलने की भी आवाज आई. इस पर वादी समेत अन्य लोग घर के बाहर गए, तो देखा कि राहुल घायल अवस्था मे पड़ा है. राहुल ने बताया कि अनिल और मनीष ने उसे गोली मार दी है. राहुल को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.
यह भी पढें:आतंकी मोहम्मद मुस्तकीम और मोहम्मद शकील की जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज