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अप्रोच रोड बनाकर शुरू करवाएं बेतवा नदी का पुल : हाईकोर्ट

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गांव वालों की समस्या का स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को वहां पुल के निर्माण करने के आदेश जारी किया है. कोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है.

लखनऊ हाईकोर्ट.
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Published : Jul 6, 2019, 11:46 AM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मलिहाबाद इलाके में बेतवा नदी पर बने पुल के अप्रोच रोड के निर्माण को लेकर संज्ञान लिया है. दरअसल कोर्ट ने जमीन अधिग्रहीत करने की प्रकिया पूरी करने के लिए राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है.

ग्रामीणों को कई किलोमीटर चलना पड़ता है पैदल

  • अप्रोच रोड न बने होने के कारण गावं वालों को कई किलोमीटर दूर चक्कर लगाकर शहर आना पड़ता है.
  • यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.
  • न्यायालय ने गांव वालों की समस्या का स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को वहां पुल के निर्माण करने के आदेश जारी किए.
  • न्यायलाय की लगातार सख्ती के बाद पुल तो बन गया, लेकिन अप्रोच सड़क न बनने के कारण पुल पर आवागमन नहीं शुरू हो पाया है.
  • राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को न्यायालय को बताया गया कि अप्रोच रोड के निर्माण के लिए जमीन के बैनामा सम्बंधी प्रत्रावली विधि विभाग में लम्बित है.
  • सहमति मिलने के बाद ही सम्बंधित जमीनों का बैनामा कराया जा सकता है और अप्रोच रोड का काम प्रारम्भ हो सकता है.

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मलिहाबाद इलाके में बेतवा नदी पर बने पुल के अप्रोच रोड के निर्माण को लेकर संज्ञान लिया है. दरअसल कोर्ट ने जमीन अधिग्रहीत करने की प्रकिया पूरी करने के लिए राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है.

ग्रामीणों को कई किलोमीटर चलना पड़ता है पैदल

  • अप्रोच रोड न बने होने के कारण गावं वालों को कई किलोमीटर दूर चक्कर लगाकर शहर आना पड़ता है.
  • यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.
  • न्यायालय ने गांव वालों की समस्या का स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को वहां पुल के निर्माण करने के आदेश जारी किए.
  • न्यायलाय की लगातार सख्ती के बाद पुल तो बन गया, लेकिन अप्रोच सड़क न बनने के कारण पुल पर आवागमन नहीं शुरू हो पाया है.
  • राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को न्यायालय को बताया गया कि अप्रोच रोड के निर्माण के लिए जमीन के बैनामा सम्बंधी प्रत्रावली विधि विभाग में लम्बित है.
  • सहमति मिलने के बाद ही सम्बंधित जमीनों का बैनामा कराया जा सकता है और अप्रोच रोड का काम प्रारम्भ हो सकता है.
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