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प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ अपील पर सुनवाई टली

प्रभात गुप्ता हत्याकांड ( Prabhat Gupta murder case) को लेकर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई टल गई. अब इस मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी.

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प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ अपील पर सुनवाई टली
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Published : Sep 27, 2022, 10:43 PM IST

लखनऊः केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी (Union Minister of State for Home Ajay Mishra) के खिलाफ प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में दाखिल राज्य सरकार व एक अन्य अपील पर मंगलवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई टल गई. मंत्री की ओर से न्यायालय को बताया गया कि वर्तमान अपील के स्थानांतरण संबंधी उनके प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायमूर्ति ने खारिज कर दिया था. जो अब सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है. इस आधार पर सुनवाई को टालने की मांग की गई. इस पर न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तिथि नियत की है.

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा (Justice Ramesh Sinha) व न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने सरकार की अपील पर पारित किया. मंगलवार को मामला जब सुनवाई के लिए आया तो गृह राज्य मंत्री के अधिवक्ता डॉ. एलपी मिश्रा ने न्यायालय को बताया कि वर्तमान अपील को इलाहाबाद स्थानांतरित किए जाने की मांग को मुख्य न्यायमूर्ति ने 24 अगस्त को खारिज कर दिया था. मुख्य न्यायमूर्ति के 24 अगस्त के आदेश को शीर्ष अदालत के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई. जिसके चार सप्ताह के भीतर सुनवाई के लिए पेश होने की सम्भावना है. वहीं इसका विरोध करते हुए, मामले के वादी की ओर से दलील दी गई कि प्रत्यर्थी अजय मिश्रा उर्फ टेनी की ओर से लगातार मामले की सुनवाई न होने देने के प्रयास किए जा रहे हैं.

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उल्लेखनीय है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में एक युवक प्रभात गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी नामजद थे. मामले के विचारण के पश्चात लखीमपुर खीरी की एक सत्र अदालत ने अजय मिश्रा व अन्य को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में वर्ष 2004 में बरी कर दिया था. आदेश के खिलाफ वर्ष 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दिया था. वहीं मृतक के भाई संतोष गुप्ता ने भी उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल किया हुआ है.


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लखनऊः केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी (Union Minister of State for Home Ajay Mishra) के खिलाफ प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में दाखिल राज्य सरकार व एक अन्य अपील पर मंगलवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई टल गई. मंत्री की ओर से न्यायालय को बताया गया कि वर्तमान अपील के स्थानांतरण संबंधी उनके प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायमूर्ति ने खारिज कर दिया था. जो अब सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है. इस आधार पर सुनवाई को टालने की मांग की गई. इस पर न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तिथि नियत की है.

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा (Justice Ramesh Sinha) व न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने सरकार की अपील पर पारित किया. मंगलवार को मामला जब सुनवाई के लिए आया तो गृह राज्य मंत्री के अधिवक्ता डॉ. एलपी मिश्रा ने न्यायालय को बताया कि वर्तमान अपील को इलाहाबाद स्थानांतरित किए जाने की मांग को मुख्य न्यायमूर्ति ने 24 अगस्त को खारिज कर दिया था. मुख्य न्यायमूर्ति के 24 अगस्त के आदेश को शीर्ष अदालत के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई. जिसके चार सप्ताह के भीतर सुनवाई के लिए पेश होने की सम्भावना है. वहीं इसका विरोध करते हुए, मामले के वादी की ओर से दलील दी गई कि प्रत्यर्थी अजय मिश्रा उर्फ टेनी की ओर से लगातार मामले की सुनवाई न होने देने के प्रयास किए जा रहे हैं.

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उल्लेखनीय है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में एक युवक प्रभात गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी नामजद थे. मामले के विचारण के पश्चात लखीमपुर खीरी की एक सत्र अदालत ने अजय मिश्रा व अन्य को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में वर्ष 2004 में बरी कर दिया था. आदेश के खिलाफ वर्ष 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दिया था. वहीं मृतक के भाई संतोष गुप्ता ने भी उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल किया हुआ है.


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