लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जनपदों में नियमित योजना के खाद्यान्न वितरण के तहत आज से 18 मार्च, 2021 के मध्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जाएगा.
प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चैहान ने आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों तथा समस्त जिला पूर्ति अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे के अनुसार खाद्यान्न का नियमित वितरण 05 मार्च, 2021 से 18 मार्च, 2021 के मध्य अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा गेहूँ व 15 किग्रा चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किग्रा खाद्यान्न (03 किग्रा गेहूँ व 02 किग्रा चावल) वितरित किया जायेगा. दोनों प्रकार के राशन कार्डधारकों को देय गेहूं का मूल्य 02 रूपये प्रति किग्रा तथा चावल का मूल्य 03 रूपये प्रति कि0ग्रा0 होगा.
चना, चीनी, मिट्टी तेल एवं मक्का के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा मान्य नहीं होगी
दुबे ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण प्रदेश के उन चिन्हित जनपदों में, जहां मक्का का वितरण किया जा रहा है, को छोड़कर शेष जनपदों में किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को माह जनवरी, 2021 से मार्च, 2021 के लिए अनुमन्य 1 किग्रा प्रतिमाह के हिसाब से 18 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी वितरित होगी. इसके अलावा अन्त्योदय कार्डधारकों को इस माह गेहूँ, चावल (व 26 चिन्हित जनपदों में मक्का) मिट्टी तेल, चना तथा चीनी का वितरण किया जायेगा. उन्होंने बताया कि चना, चीनी, मिट्टी तेल एवं मक्का के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी.
इन्हे दी जाएगी प्राथमिकता
अपर आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के मात्र अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को अवशेष मिट्टी के तेल का वितरण उपलब्धता की सीमा तक कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्राथमिकता उन्हीं अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को दी जाएगी, जिनके पास एलपीजी सिलेण्डर एवं विद्युत कनेक्शन दोनों की सुविधा नहीं है. मिट्टी का तेल मात्र अन्त्योदय कार्डधारकों को वितरण के स्केल 03 लीटर प्रति राशनकार्ड, पूर्व में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा. इसके अलावा अन्त्योदय कार्डधारकों में अवशेष चने का समानुपातिक रूप से आवंटन निःशुल्क किया जाएगा.
वितरण की अन्तिम तिथि 18 मार्च, 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका या परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा उस मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के उस मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा. इस मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन हेतु किया जाएगा तथा प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें.
अन्त्योदय कार्डधारकों को आज से नि:शुल्क मिलेगा चना और चीनी - उत्तर प्रदेश खबर
05 मार्च, 2021 से 18 मार्च, 2021 के मध्य अन्त्योदय कार्डधारकों को राशन वितरित होगा. जिसमें सरकार ने प्रति कार्ड धारक को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा गेहूँ व 15 किग्रा चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किग्रा खाद्यान्न (03 किग्रा गेहूँ व 02 किग्रा चावल) वितरित किया जायेगा.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जनपदों में नियमित योजना के खाद्यान्न वितरण के तहत आज से 18 मार्च, 2021 के मध्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जाएगा.
प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चैहान ने आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों तथा समस्त जिला पूर्ति अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे के अनुसार खाद्यान्न का नियमित वितरण 05 मार्च, 2021 से 18 मार्च, 2021 के मध्य अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा गेहूँ व 15 किग्रा चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किग्रा खाद्यान्न (03 किग्रा गेहूँ व 02 किग्रा चावल) वितरित किया जायेगा. दोनों प्रकार के राशन कार्डधारकों को देय गेहूं का मूल्य 02 रूपये प्रति किग्रा तथा चावल का मूल्य 03 रूपये प्रति कि0ग्रा0 होगा.
चना, चीनी, मिट्टी तेल एवं मक्का के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा मान्य नहीं होगी
दुबे ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण प्रदेश के उन चिन्हित जनपदों में, जहां मक्का का वितरण किया जा रहा है, को छोड़कर शेष जनपदों में किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को माह जनवरी, 2021 से मार्च, 2021 के लिए अनुमन्य 1 किग्रा प्रतिमाह के हिसाब से 18 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी वितरित होगी. इसके अलावा अन्त्योदय कार्डधारकों को इस माह गेहूँ, चावल (व 26 चिन्हित जनपदों में मक्का) मिट्टी तेल, चना तथा चीनी का वितरण किया जायेगा. उन्होंने बताया कि चना, चीनी, मिट्टी तेल एवं मक्का के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी.
इन्हे दी जाएगी प्राथमिकता
अपर आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के मात्र अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को अवशेष मिट्टी के तेल का वितरण उपलब्धता की सीमा तक कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्राथमिकता उन्हीं अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को दी जाएगी, जिनके पास एलपीजी सिलेण्डर एवं विद्युत कनेक्शन दोनों की सुविधा नहीं है. मिट्टी का तेल मात्र अन्त्योदय कार्डधारकों को वितरण के स्केल 03 लीटर प्रति राशनकार्ड, पूर्व में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा. इसके अलावा अन्त्योदय कार्डधारकों में अवशेष चने का समानुपातिक रूप से आवंटन निःशुल्क किया जाएगा.
वितरण की अन्तिम तिथि 18 मार्च, 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका या परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा उस मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के उस मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा. इस मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन हेतु किया जाएगा तथा प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें.