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संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप बोले, जम्मू-कश्मीर से धारा 35 A हटना तय था

जम्मू-कश्मीर से धारा 35 A हटा दी गई. वहीं, धारा 370 के भी अधिकांश भागों को हटा दिया है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा कि आर्टिकल 35 A का हटना तय था.

संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से बातचीत करते संवाददाता.
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Published : Aug 5, 2019, 1:12 PM IST

दिल्ली: कश्मीर पर जारी हलचल के बीच संविधान की धारा 370 के ज्यादातर हिस्से को खत्म कर दिया गया. यही नहीं धारा 35 A को भी खत्म कर दिया गया है, राष्ट्रपति ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा कि धारा 35 A का हटना तय था. वहीं लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को दो अलग-अलग राज्य बनाने की खबरों का उन्होंने खंडन किया और कहा कि सरकार का इस पर कोई कमेंट नहीं आया है.

संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से बातचीत करते संवाददाता.

संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कही ये बातें-

  • लोगों को भ्रम है कि जम्मू-कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है.
  • संविधान के भाग 21 में तीन तरह के प्रावधान हैं- ट्रांजिसनल, टेम्पेरेरी और स्पेशल.
  • स्पेशल प्रोविजनल नागालैंड के लिए किया गया था..
  • कश्मीर उन राज्यों में शामिल नहीं हैं, जिन्हें स्पेशल प्रोविजिनल दिए गए हों..
  • धारा 370 का हेडिंग ही स्पष्ट करता है कि धारा 370 टेम्परेरी स्टेटस है.
  • धारा 370 को संशोधित किया जा सकता है.
  • धारा 370 को खत्म नहीं किया जा रहा है.
  • धारा 370 का मूल भाग-एक कायम रहेगा.
  • संविधान के हर आर्टिकल में केंद्र सरकार संशोधन कर सकती है.
  • आर्टिकल 35 A हट जाएगा.

दिल्ली: कश्मीर पर जारी हलचल के बीच संविधान की धारा 370 के ज्यादातर हिस्से को खत्म कर दिया गया. यही नहीं धारा 35 A को भी खत्म कर दिया गया है, राष्ट्रपति ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा कि धारा 35 A का हटना तय था. वहीं लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को दो अलग-अलग राज्य बनाने की खबरों का उन्होंने खंडन किया और कहा कि सरकार का इस पर कोई कमेंट नहीं आया है.

संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से बातचीत करते संवाददाता.

संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कही ये बातें-

  • लोगों को भ्रम है कि जम्मू-कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है.
  • संविधान के भाग 21 में तीन तरह के प्रावधान हैं- ट्रांजिसनल, टेम्पेरेरी और स्पेशल.
  • स्पेशल प्रोविजनल नागालैंड के लिए किया गया था..
  • कश्मीर उन राज्यों में शामिल नहीं हैं, जिन्हें स्पेशल प्रोविजिनल दिए गए हों..
  • धारा 370 का हेडिंग ही स्पष्ट करता है कि धारा 370 टेम्परेरी स्टेटस है.
  • धारा 370 को संशोधित किया जा सकता है.
  • धारा 370 को खत्म नहीं किया जा रहा है.
  • धारा 370 का मूल भाग-एक कायम रहेगा.
  • संविधान के हर आर्टिकल में केंद्र सरकार संशोधन कर सकती है.
  • आर्टिकल 35 A हट जाएगा.
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