दिल्ली: कश्मीर पर जारी हलचल के बीच संविधान की धारा 370 के ज्यादातर हिस्से को खत्म कर दिया गया. यही नहीं धारा 35 A को भी खत्म कर दिया गया है, राष्ट्रपति ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा कि धारा 35 A का हटना तय था. वहीं लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को दो अलग-अलग राज्य बनाने की खबरों का उन्होंने खंडन किया और कहा कि सरकार का इस पर कोई कमेंट नहीं आया है.
संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कही ये बातें-
- लोगों को भ्रम है कि जम्मू-कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है.
- संविधान के भाग 21 में तीन तरह के प्रावधान हैं- ट्रांजिसनल, टेम्पेरेरी और स्पेशल.
- स्पेशल प्रोविजनल नागालैंड के लिए किया गया था..
- कश्मीर उन राज्यों में शामिल नहीं हैं, जिन्हें स्पेशल प्रोविजिनल दिए गए हों..
- धारा 370 का हेडिंग ही स्पष्ट करता है कि धारा 370 टेम्परेरी स्टेटस है.
- धारा 370 को संशोधित किया जा सकता है.
- धारा 370 को खत्म नहीं किया जा रहा है.
- धारा 370 का मूल भाग-एक कायम रहेगा.
- संविधान के हर आर्टिकल में केंद्र सरकार संशोधन कर सकती है.
- आर्टिकल 35 A हट जाएगा.