लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एलयू के प्रो. रविकांत चंदन पर हमले के अभियुक्त छात्र कार्तिक पांडेय को परीक्षा देने की अनुमति दी है. एलयू ने 1 अगस्त को छात्र को बर्खास्त कर दिया था. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने छात्र कार्तिक पाण्डेय की याचिका पर पारित किया. इसके साथ ही न्यायालय ने छात्र के बर्खास्तगी के मामले पर छात्र को सुनवाई का मौका देते हुए पुनर्विचार का आदेश भी दिया है. हालांकि न्यायालय ने छात्र को उक्त सुनवाई के अतिरिक्त एलयू कैम्पस में घुसने से मना करा दिया है.
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याची छात्र का कहना था कि प्रोफेसर के साथ मारपीट के मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट पर बिना उसे सुनवाई का मौका दिए, उसकी बर्खास्तगी का आदेश पारित कर दिया गया. 1 अगस्त को पारित बर्खास्तगी के उक्त आदेश में छात्र को एलयू और एलयू से संबद्ध किसी भी कॉलेज में प्रवेश लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था. उल्लेखनीय है कि प्रो. रविकांत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर कथित तौर पर कुछ विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उनके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की गई थी.
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