प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट(Allahabad High Court) ने प्रदेश के सभी कोल्ड स्टोरेज(cold storage) से अंडो का भंडारण(egg storage) समाप्त कर उनका निस्तारण करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अंडा व्यापारियों को राहत(Relief to egg traders) दी है. कोर्ट ने अंडो को उचित वातावरण में रखने का अंतरिम आदेश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खंडपीठ ने जुनेगा एग्रो फॉर्म(Juneega Agro Farm) व अन्य की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह(Senior Advocate Amarendra Nath Singh) व सरकारी वकील को सुनकर दिया है. याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 20 सितंबर तक सभी कोल्ड स्टोरेज से अंडो का भंडारण समाप्त कर उनके निस्तारण का आदेश जारी किया है. इससे अंडा व्यापारी परेशान हैं.
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सीनियर एडवोकेट अमरेंद्र नाथ सिंह(Senior Advocate Amarendra Nath Singh) ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों के रखने की व्यवस्था है और अंडो को रखने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है. साथ ही त्योहारों के इस अवसर पर अंडो की बिक्री कम हो जाती है. ऐसे में अंडो को बाहर करने से अंडा व्यापारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान होगा. इस पर कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए अंडो को नष्ट न करने और उन्हें उचित स्थान व वातावरण में रखने का निर्देश दिया.
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