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GSVM मेडिकल कॉलेज में कब लग जाएंगे सीटी स्कैन मशीन, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - GSVM Medical College

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महानिदेशक स्वास्थ्य से पूछा है कि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनें कब तक लगा दी जाएंगी. यह सुनवाई जूनियर रेजिडेंट्स डॉ. राकेश कुमार वर्मा और अन्य की याचिका पर हो रही है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच
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Published : Mar 16, 2021, 10:48 PM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महानिदेशक स्वास्थ्य से पूछा है कि कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनें कब तक लगा दी जाएंगी. न्यायालय ने महानिदेशक को तीन दिन में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी.

याचियों के अधिवक्ता विमल किशोर वर्मा ने बताया कि "याची उक्त मेडिकल कॉलेज में रेडियो डॉयग्नोसिस डिपार्टमेंट से पीजी कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज में आज तक सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनें नहीं लगाई गई हैं, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है. बाहर उनसे मनमाना पैसा लिया जाता है और रिपोर्ट भी सही नहीं होती. इस सम्बंध में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कई बार महानिदेशक कार्यालय को पत्र भेज चुके हैं. बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि मरीजों और उनके तीमारदारों को भी मशीनें न होने से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इस पर न्यायालय ने याचिका पर तीन दिनों में जवाब देने का आदेश दिया है. साथ ही इस सम्बंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की है.

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महानिदेशक स्वास्थ्य से पूछा है कि कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनें कब तक लगा दी जाएंगी. न्यायालय ने महानिदेशक को तीन दिन में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी.

याचियों के अधिवक्ता विमल किशोर वर्मा ने बताया कि "याची उक्त मेडिकल कॉलेज में रेडियो डॉयग्नोसिस डिपार्टमेंट से पीजी कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज में आज तक सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनें नहीं लगाई गई हैं, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है. बाहर उनसे मनमाना पैसा लिया जाता है और रिपोर्ट भी सही नहीं होती. इस सम्बंध में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कई बार महानिदेशक कार्यालय को पत्र भेज चुके हैं. बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि मरीजों और उनके तीमारदारों को भी मशीनें न होने से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इस पर न्यायालय ने याचिका पर तीन दिनों में जवाब देने का आदेश दिया है. साथ ही इस सम्बंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की है.

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