लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सैनिटाइजर बनाए जाने में प्रयुक्त होने वाले एल्कोहल को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है. इसके साथ ही सैनिटाइजर बनाने में प्रयोग में लाए जाने वाले एल्कोहल की कीमत और मात्रा भी निर्धारित कर दी गई है. जिससे एल्कोहल की कालाबाजारी न हो सके.
एल्कोहल को आवश्यक वस्तु किया गया घोषित
बता दें कि यूपी के प्रमुख सचिव आबकारी विभाग संजय भूसरेड्डी ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना 19 मार्च 2020 के अंतर्गत हैंड सैनिटाइजर निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले एल्कोहल के उत्पादन, गुणवत्ता वितरण और मूल्य को नियंत्रित किए जाने के उद्देश्य से एल्कोहल को आवश्यक वस्तु घोषित किया जाता है. इसके साथ ही कहा है कि सैनिटाइजर निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एल्कोहल को 5 मार्च 2020 को प्रचलित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिना भारत सरकार की सहमति से नहीं खरीदा जा सकता.
प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने जारी किया आदेश
आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने जारी आदेश में यह भी लिखा है कि आवश्यक वस्तु घोषित करते हुए एल्कोहल सैनिटाइजर बनाने में प्रयोग में लाया जाएगा. इसके साथ ही कहा है कि एल्कोहल की दर न्यूनतम 5 लीटर के पैक में क्रय नियमों का पालन करते हुए न्यूनतम दरों पर उपलब्ध होगी. जो किसी भी दशा में रुपए 110 प्रति लीटर ही होगी. साथ ही जिसमें सभी अनुमन्य कर भी सम्मिलित होगा.
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साथ ही प्रमुख सचिव ने कहा कि इसी के अनुरूप बड़े पैक की दर में और छोटे पैक पैकेजिंग आदि के दृष्टिगत सामान्य वृद्धि या कटौती होगी. तो इससे ज्यादा एल्कोहल की कीमत नहीं ली जा सकेगी. साथ ही कहा कि न ही इसकी कालाबाजारी की जा सकेगी. वहीं निर्धारित दरों के अनुसार अगर इसकी कालाबाजारी होती है तो सख्त कार्रवाई विभाग की तरफ से संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ की जाएगी.