लखनऊ: गोधना के पूर्व ब्लाक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी तेज प्रताप सिंह उर्फ प्रिंस की उस पैरोल अर्जी को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरवंश नारायण ने खारिज कर दिया है जिसमें आरोपी ने अपनी मां की मृत्यु के बाद तेरहवीं संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगी थी.
अर्जी का विरोध करते हुए एडीजीसी ज्वाला प्रसाद शर्मा एवं विशेष लोक अभियोजक रमेश कुमार शुक्ला का तर्क था कि गुण-दोष के आधार पर 22 जुलाई 2021 को आरोपी की सत्र अदालत द्वारा एवं 29 जुलाई 2022 को माननीय उच्च न्यायालय से जमानत अर्जियां खारिज हो चुकी हैं. कहा गया कि मामला गंभीर प्रकृति का होने के कारण अभियुक्त को पैरोल पर छोड़ा जाना उचित नहीं है.
अदालत को बताया गया कि इस मामले की रिपोर्ट वादी मोहर सिंह ने 7 जनवरी 2021 को विभूति खंड थाने में दर्ज कराई थी. जिसमें उसने कहा है कि घटना वाले दिन वह अपने मित्र अजीत सिंह के साथ कठौता झील चौराहे पर सामान लेकर रोड किनारे खड़ी कार में बैठने जा रहे थे तभी कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी ने अपने तीन साथियों के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया जिससे अजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई तथा वादी के पैर में गोली लगी थी. अदालत को बताया गया कि ध्रुव सिंह उर्फ कंटू सिंह एवं अखंड प्रताप सिंह के कहने पर उन पर हमला कराया गया है तथा दोनों लोग दो साल से अजीत सिंह को धमकी दे रहे थे कि पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या के प्रकरण में वह गवाही न दें.
30 को नहीं 29 को रहेगा अवकाश: लखनऊ. ईद-उल-जुहा अवकाश 30 जून के स्थान पर 29 जून को घोषित होने के कारण जनपद न्यायाधीश संजय शंकर पांडे ने आदेश जारी कर कहा है कि ईद उल जुहा का अवकाश 29 जून को होगा. आदेश में कहा गया है कि मरकज़ी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली द्वारा 21 जून के पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि ईद उल जुहा 29 जून 2023 को घोषित किया गया है लिहाजा अब ईद उल जुहा का अवकाश 30 जून के स्थान पर 29 जून को होगा. जिला जज के प्रशासनिक आदेश के अनुसार 29 जून को राजधानी की अदालतों में अवकाश होगा.
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