ETV Bharat / state

Ajit Singh murder case: पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने किया सरेंडर, अदालत ने जमानत अर्जी की मंजूर - अजीत सिंह हत्याकांड

राजधानी के चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड मामले में अदालत में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया. जिसके बाद कोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत अर्जी की मंजूर कर उन्हें रिहा कर दिया.

Ajit Singh murder case:
Ajit Singh murder case:
author img

By

Published : Jan 21, 2023, 9:14 PM IST

Updated : Jan 21, 2023, 10:09 PM IST

लखनऊ: सीजेएम रवि कुमार गुप्त ने राजधानी के चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड मामले में अभियुक्त पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. शनिवार को धनंजय सिंह ने आत्मसमर्पण कर अदालत से जमानत अर्जी मंजूर करने का अनुरोध किया था. धनंजय सिंह जौनपुर से सांसद रह चुके हैं.

पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने शनिवार की दोपहर अदालत में सरेंडर किया था. उनकी तरफ से वकील आदेश सिंह ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की. वहीं, इस मामले में पूर्व सांसद के विरुद्ध आईपीसी की धारा 176 व 216 में आरोप पत्र दाखिल हुआ था. यह दोनों धाराएं जमानतीय हैं. वकील आदेश सिंह की अर्जी को अदालत ने मंजूर कर ली. इसके बाद कोर्ट ने 25 हजार रुपये की दो जमानत व इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया. इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर अदालत परिसर के चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. करीब तीन बजे जमानत मंजूर होने के बाद धनंजय सिंह अदालत परिसर से चले गए.


बता दें कि 6 जनवरी 2021 को कठौता चौराहे पर अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड की एफआईआर मोहर सिंह ने थाना विभुतिखंड में दर्ज कराई थी. विवेचना के दौरान पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त कुंटू सिंह उर्फ ध्रुव, अखंड, संदीप उर्फ बाबा, मुस्तफा उर्फ बंटी, शिवेंद्र सिंह उर्फ अंकुर, बंधन सिंह, प्रिंस व रेहान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. जिसके बाद 7 अप्रैल 2021 को मुल्जिमों के विरुद्ध हत्या आदि की गंभीर धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया था . पुलिस की विवेचना के दौरान पूर्व धनंजय सिंह का नाम भी प्रकाश में आया था.

लखनऊ: सीजेएम रवि कुमार गुप्त ने राजधानी के चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड मामले में अभियुक्त पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. शनिवार को धनंजय सिंह ने आत्मसमर्पण कर अदालत से जमानत अर्जी मंजूर करने का अनुरोध किया था. धनंजय सिंह जौनपुर से सांसद रह चुके हैं.

पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने शनिवार की दोपहर अदालत में सरेंडर किया था. उनकी तरफ से वकील आदेश सिंह ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की. वहीं, इस मामले में पूर्व सांसद के विरुद्ध आईपीसी की धारा 176 व 216 में आरोप पत्र दाखिल हुआ था. यह दोनों धाराएं जमानतीय हैं. वकील आदेश सिंह की अर्जी को अदालत ने मंजूर कर ली. इसके बाद कोर्ट ने 25 हजार रुपये की दो जमानत व इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया. इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर अदालत परिसर के चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. करीब तीन बजे जमानत मंजूर होने के बाद धनंजय सिंह अदालत परिसर से चले गए.


बता दें कि 6 जनवरी 2021 को कठौता चौराहे पर अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड की एफआईआर मोहर सिंह ने थाना विभुतिखंड में दर्ज कराई थी. विवेचना के दौरान पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त कुंटू सिंह उर्फ ध्रुव, अखंड, संदीप उर्फ बाबा, मुस्तफा उर्फ बंटी, शिवेंद्र सिंह उर्फ अंकुर, बंधन सिंह, प्रिंस व रेहान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. जिसके बाद 7 अप्रैल 2021 को मुल्जिमों के विरुद्ध हत्या आदि की गंभीर धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया था . पुलिस की विवेचना के दौरान पूर्व धनंजय सिंह का नाम भी प्रकाश में आया था.

यह भी पढ़ें- Bikru Kand : 30 महीने बाद जेल से रिहा हुई खुशी दुबे, बहन से गले मिलकर आंखों में छलके खुशी के आंसू

Last Updated : Jan 21, 2023, 10:09 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.