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आरसी जारी होने पर नपेंगे अधिशासी अभियंता, जानें किसने दिए आदेश

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Published : Feb 7, 2021, 12:53 PM IST

लखनऊ में रेरा कोर्ट में लंबित वादों के निस्तारण के लिए एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें रेरा कोर्ट से सम्बन्धित सभी लंबित मुकदमों की समीक्षा कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

समीक्षा में एलडीए वीसी ने दिए निर्देश
समीक्षा में एलडीए वीसी ने दिए निर्देश

लखनऊ: लखनऊ में रेरा कोर्ट में लंबित वादों के निस्तारण के लिए एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें रेरा कोर्ट से सम्बन्धित सभी लंबित मुकदमों की समीक्षा कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

एलडीए वीसी ने दिए ये निर्देश

समीक्षा के बाद एलडीए उपाध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि सभी 150 लंबित वादों में अनिवार्य रूप से 25 फरवरी तक शत-प्रतिशत अपील दाखिल की जाए. छह फरवरी के बाद प्राधिकरण के किसी भी मामले में आरसी जारी होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में शिथिलता को बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

कार्रवाई से बचने के लिए एलडीए सक्रिय

पिछले दिनों यूपी रेरा ने लखनऊ विकास प्राधिकरण पर कार्रवाई के आदेश दिए थे. साथ ही जुर्माना भी लगाया गया था. आवंटियों की शिकायतों पर आदेश का अनुपालन न करने के मामले में रेरा कोर्ट ने ये आदेश दिए थे. इसके बाद अब एलडीए से संबंधित सभी प्रकार के मुकदमों में पैरवी तेज करने के लिए उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा एलडीए के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई या अन्य तरह के आदेश पारित न हो.

लखनऊ: लखनऊ में रेरा कोर्ट में लंबित वादों के निस्तारण के लिए एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें रेरा कोर्ट से सम्बन्धित सभी लंबित मुकदमों की समीक्षा कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

एलडीए वीसी ने दिए ये निर्देश

समीक्षा के बाद एलडीए उपाध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि सभी 150 लंबित वादों में अनिवार्य रूप से 25 फरवरी तक शत-प्रतिशत अपील दाखिल की जाए. छह फरवरी के बाद प्राधिकरण के किसी भी मामले में आरसी जारी होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में शिथिलता को बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

कार्रवाई से बचने के लिए एलडीए सक्रिय

पिछले दिनों यूपी रेरा ने लखनऊ विकास प्राधिकरण पर कार्रवाई के आदेश दिए थे. साथ ही जुर्माना भी लगाया गया था. आवंटियों की शिकायतों पर आदेश का अनुपालन न करने के मामले में रेरा कोर्ट ने ये आदेश दिए थे. इसके बाद अब एलडीए से संबंधित सभी प्रकार के मुकदमों में पैरवी तेज करने के लिए उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा एलडीए के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई या अन्य तरह के आदेश पारित न हो.

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